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बेंगलुरु : ₹10 करोड़ जुर्माना भरने के बाद ही होगी शशिकला की रिहाई

बेंगलुरु की एक जेल में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला की 27 जनवरी 2021 तक जेल से रिहाई हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. नहीं तो उन्हें फिर से एक साल की जेल हो जाएगी. यही नियम सुधाकरन और इलावरसी पर लागू होता है.

VK Sasikala
वीके शशिकला
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Published : Sep 15, 2020, 12:53 PM IST

बेंगलुरु : तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला को अगले साल जनवरी तक जेल से रिलीज किया जा सकता है. शशिकला को अवैध संपत्ति अधिग्रहण मामले में चार साल की जेल हुई थी.

जयललिता, शशिकला, इलावरसी और सुधाकरन को चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी. जयललिता पर 100 करोड़ रुपये और अन्य तीन पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. जयललिता की बीमारी से मृत्यु हो गई और तीन अन्य दोषियों को 15 फरवरी, 2017 को बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा जेल भेज दिया गया था.

RTI questions
आरटीआई के सवाल

शशिकला की चार साल जेल की सजा अगले साल फरवरी तक पूरी हो जाएगी. जेल के अधिकारी शशिकला के अच्छे आचरण की समीक्षा पर जनवरी के अंत तक रिहा करने के लिए तैयार हैं.

आरटीआई के तहत उनकी रिहाई के संबंध में जेल प्रशासन से कुछ सवाल पूछे गए थे. फरवरी 2021 तक, उनकी चार साल की जेल की सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या शशिकला 10 करोड़ रुपये का जुर्माना दे पाएंगी. शशिकला को एआईएडीएमके से निकाल दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने अपार संपत्ति और धन खो दिया है. इसलिए इसमें संदेह है कि क्या वह 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भर पाएंगी.

जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की और जेल
अदालत के आदेश के मुताबिक, जेल से रिहा होने के लिए शशिकला को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. चेक या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान किया जा सकता है. इसके लिए आयकर विभाग से अस्वीकृति पत्र की आवश्यकता होती है. यदि वह जुर्माना राशि का भुगतान नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें एक साल की और जेल होगी. यही नियम सुधाकरन और इलावरसी पर लागू होता है.

पढ़ें - आयकर विभाग ने शशिकला के 1,600 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की

आरटीआई के जवाब में, बेंगलुरु सेंट्रल जेल के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा, 'शशिकला की रिहाई की संभावित तारीख 27-01-2021 है, बशर्ते कि इन-डिफॉल्ट जुर्माना अदा किया जाए. जुर्माना राशि अदा न करने पर संभावित तिथि 27-02-2022 होगी. यदि वह पैरोल सुविधा का उपयोग करती हैं तो तिथि भिन्न हो सकती है.'

बेंगलुरु : तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला को अगले साल जनवरी तक जेल से रिलीज किया जा सकता है. शशिकला को अवैध संपत्ति अधिग्रहण मामले में चार साल की जेल हुई थी.

जयललिता, शशिकला, इलावरसी और सुधाकरन को चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी. जयललिता पर 100 करोड़ रुपये और अन्य तीन पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. जयललिता की बीमारी से मृत्यु हो गई और तीन अन्य दोषियों को 15 फरवरी, 2017 को बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा जेल भेज दिया गया था.

RTI questions
आरटीआई के सवाल

शशिकला की चार साल जेल की सजा अगले साल फरवरी तक पूरी हो जाएगी. जेल के अधिकारी शशिकला के अच्छे आचरण की समीक्षा पर जनवरी के अंत तक रिहा करने के लिए तैयार हैं.

आरटीआई के तहत उनकी रिहाई के संबंध में जेल प्रशासन से कुछ सवाल पूछे गए थे. फरवरी 2021 तक, उनकी चार साल की जेल की सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या शशिकला 10 करोड़ रुपये का जुर्माना दे पाएंगी. शशिकला को एआईएडीएमके से निकाल दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने अपार संपत्ति और धन खो दिया है. इसलिए इसमें संदेह है कि क्या वह 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भर पाएंगी.

जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की और जेल
अदालत के आदेश के मुताबिक, जेल से रिहा होने के लिए शशिकला को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. चेक या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान किया जा सकता है. इसके लिए आयकर विभाग से अस्वीकृति पत्र की आवश्यकता होती है. यदि वह जुर्माना राशि का भुगतान नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें एक साल की और जेल होगी. यही नियम सुधाकरन और इलावरसी पर लागू होता है.

पढ़ें - आयकर विभाग ने शशिकला के 1,600 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की

आरटीआई के जवाब में, बेंगलुरु सेंट्रल जेल के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा, 'शशिकला की रिहाई की संभावित तारीख 27-01-2021 है, बशर्ते कि इन-डिफॉल्ट जुर्माना अदा किया जाए. जुर्माना राशि अदा न करने पर संभावित तिथि 27-02-2022 होगी. यदि वह पैरोल सुविधा का उपयोग करती हैं तो तिथि भिन्न हो सकती है.'

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