नई दिल्ली : निर्भया बलात्कार मामले के एक दोषी विनय शर्मा ने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से मृत्यु दंड को कम कर आजीवन कारावास की सजा की अपील की है. अधिवक्ता एपी सिंह ने धारा 432 और 433 के तहत याचिका दायर करते हुए मौत की सजा निलंबित करने की मांग की है.
बता दें कि निर्भया गैंगरेप व मर्डर केस के दोषियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने बीते गुरुवार को नया डेथ वारंट जारी किया था. चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है.
दरअसल दिल्ली सरकार ने इस मामले में चारों दोषियों की फांसी के लिए नई तारीख निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था.
याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है. सभी दोषियों के पास अब किसी प्रकार का कोई भी कानून विकल्प शेष नहीं रहा है. साथ ही सभी की याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं.
इससे पहले बीते दो मार्च को न्यायालय ने निर्भया गैंगरेप के दोषियों की तीन मार्च को फांसी देने के आदेश पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की राष्ट्रपति के यहां दया याचिका लंबित होने की वजह से फांसी की सजा पर रोक लगाई थी. दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी, जिसके तुरंत बाद पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर की थी.
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गौरतलब है कि गत 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश जारी किया था. इसके बाद 28 फरवरी को पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.