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निर्भया कांड: कोर्ट में बोला तिहाड़ प्रशासन, विनय को छोड़ बाकी तीन को दी जा सकती है फांसी

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तिहाड़ जेल
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Published : Jan 31, 2020, 11:59 AM IST

Updated : Feb 28, 2020, 3:39 PM IST

11:57 January 31

निर्भया मामला- तिहाड़ जेल की याचिका

नई दिल्ली :  तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के आरोपियों द्वारा एक फरवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाने वाली अर्जी को चुनौती दी.

इस दौरान जेल प्रशासन ने अदालत में कहा है कि विनय को छोड़ कर बाकी तीन दोषियों को कल फांसी दी जा सकती है.

तिहाड़ जेल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक इरफान अहमद ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि यह बनाए रखने योग्य नहीं है.

उन्होंने कहा कि केवल एक दोषी (विनय शर्मा) दया याचिका लंबित है. इसलिए विनय को छोड़कर बाकी अन्य को फांसी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं है.

जेल अधिकारियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के सामने पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इस याचिका का विरोध किया.

अदालत ने गुरुवार को मौत की सजा के दोषियों की याचिका के जवाब में जेल प्रशासन की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया था.

इस याचिका में दोषियों ने एक फरवरी को होने वाली फांसी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.

मौत की सजा पाने वाले तीनों दोषियों की तरफ से अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत से मौत की सजा की तारीख अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया, क्योंकि अभी उनके पास कुछ कानूनी विकल्प बाकी हैं.

ट्रायल कोर्ट ने 17 जनवरी को मामले के सभी चार दोषियों - मुकेश (32), पवन (25), विनय (26) और अक्षय (31) - तिहाड़ जेल में एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी की सजा के लिए दूसरी बार वारंट जारी किया.

इससे पहले अदालत ने सात जनवरी को दिए गए फैसले में फांसी की सजा की तारीख 22 जनवरी को तय की थी.

अब तक केवल मुकेश ने क्षमादान याचिका सहित अपने सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लिया है. मुकेश की क्षमादान याचिका को 17 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अस्वीकृति के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया.

11:57 January 31

निर्भया मामला- तिहाड़ जेल की याचिका

नई दिल्ली :  तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के आरोपियों द्वारा एक फरवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाने वाली अर्जी को चुनौती दी.

इस दौरान जेल प्रशासन ने अदालत में कहा है कि विनय को छोड़ कर बाकी तीन दोषियों को कल फांसी दी जा सकती है.

तिहाड़ जेल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक इरफान अहमद ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि यह बनाए रखने योग्य नहीं है.

उन्होंने कहा कि केवल एक दोषी (विनय शर्मा) दया याचिका लंबित है. इसलिए विनय को छोड़कर बाकी अन्य को फांसी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं है.

जेल अधिकारियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के सामने पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इस याचिका का विरोध किया.

अदालत ने गुरुवार को मौत की सजा के दोषियों की याचिका के जवाब में जेल प्रशासन की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया था.

इस याचिका में दोषियों ने एक फरवरी को होने वाली फांसी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.

मौत की सजा पाने वाले तीनों दोषियों की तरफ से अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत से मौत की सजा की तारीख अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया, क्योंकि अभी उनके पास कुछ कानूनी विकल्प बाकी हैं.

ट्रायल कोर्ट ने 17 जनवरी को मामले के सभी चार दोषियों - मुकेश (32), पवन (25), विनय (26) और अक्षय (31) - तिहाड़ जेल में एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी की सजा के लिए दूसरी बार वारंट जारी किया.

इससे पहले अदालत ने सात जनवरी को दिए गए फैसले में फांसी की सजा की तारीख 22 जनवरी को तय की थी.

अब तक केवल मुकेश ने क्षमादान याचिका सहित अपने सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लिया है. मुकेश की क्षमादान याचिका को 17 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अस्वीकृति के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया.

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DL-COURT-NIRBHAYA
Nirbhaya case: Tihar challenges before Delhi court maintainability of plea for stay of execution
         New Delhi, Jan 31 (PTI) Tihar jail authorities on Friday challenged before a Delhi court the maintainability of the application filed by three death row convicts in the Nirbhaya gang-rape and murder case, seeking stay of their execution on February 1.
          The prison authorities opposed the plea, in its status report, filed before Additional Sessions Judge Dharmender Rana.
          The court had on Thursday issued notice to the jail authorities seeking their response on the plea of the death row convicts in the case, seeking stay on their executions scheduled for February 1.
          Advocate A P Singh, representing three death row convicts -- Pawan Gupta, Vinay Kumar Sharma and Akshay Kumar -- urged the court to adjourn the executions "sine die" as legal remedies of some of the convicts are yet to be availed.
          The trial court on January 17 issued black warrants for the second time for the execution of all the four convicts in the case -- Mukesh (32), Pawan (25), Vinay (26) and Akshay (31) -- in Tihar jail at 6 am on February 1. Earlier, on January 7, the court had fixed January 22 as the hanging date.
          As of now, only Mukesh has exhausted all his legal remedies including the clemency plea which was dismissed by President Ram Nath Kovind on January 17 and the appeal against the rejection was thrown out by the Supreme Court on Wednesday.
          Their victim, a 23-year-old physiotherapy intern who came to be known as "Nirbhaya" (the fearless), was gang-raped and savagely assaulted on the night of December 16, 2012, in a moving bus in South Delhi. She died of her injuries a fortnight later in a Singapore hospital. PTI UK URD
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Last Updated : Feb 28, 2020, 3:39 PM IST

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