अमरावती : राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर को एक ट्रैफिक पुलिस से मारपीट करने के आरोप में जिला अदालत ने तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. महिला और बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा, उनके ड्राइवर और दो साथियों को भी दोषी ठहराया गया है.
बता दें, 25 मार्च, 2012 को जब यशोमति ठाकुर अपनी गाड़ी से गदेरे चौक से चूना भट्टी जाने के लिए वन-वे सड़क से जा रही थीं, तभी ट्रैफिक सिपाही उल्हास रौराले ने उनकी गाड़ी को रोक दिया था. गाड़ी रोकने और राजापथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर यशोमति ठाकुर के साथियों शरद जवांजल और राजू इंगले ने ट्रैफिक सिपाही उल्हास रौराले की पिटाई कर दी थी.
यशोमति ठाकुर ने अपने बचाव के लिए राजापथ पुलिस स्टेशन और पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि यातायात पुलिस ने उनके अधिकारों का उल्लंघन किया और 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.