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तेलंगाना सरकार ने ईडब्ल्यूएस के तहत 10 फीसदी आरक्षण का आदेश जारी किया

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Published : Feb 8, 2021, 11:01 PM IST

तेलंगाना सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में इसे लागू करने का आदेश जारी किया है.

तेलंगाना सरकार
तेलंगाना सरकार

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने सोमवार को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है.

सरकारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और दिशानिर्देशों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों में दखिले और राज्य सरकार के पदों की भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है.

आदेश के मुताबिक, इससे संबंधित नियमों और दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अलग-अलग जारी किए जाएंगे.

पढ़ें : लेटर बॉक्स की ऑनलाइन निगरानी, आंध्रप्रदेश का नान्यथा एप कर रहा मॉनीटर

तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा के लगभग दो साल बाद राज्य में यह कोटा लागू करने का फैसला किया है.

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने सोमवार को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है.

सरकारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और दिशानिर्देशों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों में दखिले और राज्य सरकार के पदों की भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है.

आदेश के मुताबिक, इससे संबंधित नियमों और दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अलग-अलग जारी किए जाएंगे.

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तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा के लगभग दो साल बाद राज्य में यह कोटा लागू करने का फैसला किया है.

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