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तेलंगाना : केसीआर ने सेंट्रल विस्टा योजना को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र - सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका

इससे पहले सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काम रोकने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल काम नहीं रुकेगा.

telangana cm writes to pm on new central vista project
सीएम चंद्रशेखर राव ने लिखा लेटर
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Published : Dec 9, 2020, 11:19 AM IST

Updated : Dec 9, 2020, 3:00 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी को लेटर लिखा है. उन्होंने लेटर में लिखा कि केंद्र सरकार के इस भव्य प्रोजेक्ट पर मुझे गर्व है. मुझे इसके आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने पर बेहद प्रसन्नता होगी.

राव ने कहा कि इस परियोजना को लेकर लंबे समय से विचार चल रहा था. संसदीय कामकाज के निपटाने के लिए देश की राजधानी में बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है. इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काम होना बहुत जरूरी है. फिर वर्तमान संसद भवन हमारे औपनिवेशिक अतीत से भी जुड़ा है.

  • The new Central Vista project will be a symbol of self-esteem, prestige & national pride of a resurgent, confident & strong India. I wish for the speedy completion of this prestigious nationally important project: Telangana CM K Chandrasekhar writes to PM Narendra Modi https://t.co/dWGG1uKA9S

    — ANI (@ANI) December 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सीएम राव ने बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय पुनरुत्थान, आत्मविश्वास, मजबूत भारत के आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगी. मैं इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्र पूरा होने की कामना करता हूं.

वहीं, इससे पहले सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काम रोकने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि फिलहाल काम नहीं रुकेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पढ़ें: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट : जमीनी काम पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच करीब तीन किलोमीटर के क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए प्राधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर किया गया कोई भी बदलाव उनके अपने जोखिम पर होगा. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का भाग्य उसके फैसले पर निर्भर करेगा. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी.

हैदराबाद : तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी को लेटर लिखा है. उन्होंने लेटर में लिखा कि केंद्र सरकार के इस भव्य प्रोजेक्ट पर मुझे गर्व है. मुझे इसके आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने पर बेहद प्रसन्नता होगी.

राव ने कहा कि इस परियोजना को लेकर लंबे समय से विचार चल रहा था. संसदीय कामकाज के निपटाने के लिए देश की राजधानी में बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है. इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काम होना बहुत जरूरी है. फिर वर्तमान संसद भवन हमारे औपनिवेशिक अतीत से भी जुड़ा है.

  • The new Central Vista project will be a symbol of self-esteem, prestige & national pride of a resurgent, confident & strong India. I wish for the speedy completion of this prestigious nationally important project: Telangana CM K Chandrasekhar writes to PM Narendra Modi https://t.co/dWGG1uKA9S

    — ANI (@ANI) December 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सीएम राव ने बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय पुनरुत्थान, आत्मविश्वास, मजबूत भारत के आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगी. मैं इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्र पूरा होने की कामना करता हूं.

वहीं, इससे पहले सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काम रोकने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि फिलहाल काम नहीं रुकेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पढ़ें: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट : जमीनी काम पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच करीब तीन किलोमीटर के क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए प्राधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर किया गया कोई भी बदलाव उनके अपने जोखिम पर होगा. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का भाग्य उसके फैसले पर निर्भर करेगा. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी.

Last Updated : Dec 9, 2020, 3:00 PM IST
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