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केरल सोना तस्करी मामला : चार दिन की एनआईए हिरासत में स्वप्ना सुरेश

केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी स्वप्ना सुरेश को पूछताछ के लिए चार दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है. एनआईए ने डिजिटल सबूतों के आधार पर स्वप्ना सुरेश की हिरासत मांगी थी.

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Published : Sep 22, 2020, 3:48 PM IST

तिरुवनंतपुरम : कोच्चि की विशेष एनआईए अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश को पूछताछ के लिए चार दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. डिजिटल साक्ष्य के आधार पर एनआईए ने इस मामले में पांच आरोपियों की हिरासत के लिए अदालत से अनुरोध किया था. अन्य चार आरोपियों को पहले ही तीन दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया था.

वियूर जेल प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि स्वप्ना सुरेश को दूसरी बार त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी.

छह दिनों के इलाज के बाद स्वप्ना सुरेश को शनिवार को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई थी. इससे पहले 13 दिनों तक एनआईए ने स्वप्ना सुरेश से पूछताछ की थी.

इस बीच अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) अदालत ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा जांच की जा रही सोना तस्करी मामले में आरोपी संदीप नायर को जमानत दे दी, क्योंकि कस्टम विभाग ने 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की.

पढ़ें- केरल गोल्ड स्मगलिंग केस: एनआईए ने सुनारों के घर पर मारे छापे

हालांकि, नायर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लगाया गया है.

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार, एक अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत का हकदार है. यदि अपराध के अनुसार 60-90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर नहीं की जाती है. हालांकि, यूएपीए मामलों के लिए एजेंसियों को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय दिया गया है.

तिरुवनंतपुरम : कोच्चि की विशेष एनआईए अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश को पूछताछ के लिए चार दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. डिजिटल साक्ष्य के आधार पर एनआईए ने इस मामले में पांच आरोपियों की हिरासत के लिए अदालत से अनुरोध किया था. अन्य चार आरोपियों को पहले ही तीन दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया था.

वियूर जेल प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि स्वप्ना सुरेश को दूसरी बार त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी.

छह दिनों के इलाज के बाद स्वप्ना सुरेश को शनिवार को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई थी. इससे पहले 13 दिनों तक एनआईए ने स्वप्ना सुरेश से पूछताछ की थी.

इस बीच अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) अदालत ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा जांच की जा रही सोना तस्करी मामले में आरोपी संदीप नायर को जमानत दे दी, क्योंकि कस्टम विभाग ने 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की.

पढ़ें- केरल गोल्ड स्मगलिंग केस: एनआईए ने सुनारों के घर पर मारे छापे

हालांकि, नायर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लगाया गया है.

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार, एक अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत का हकदार है. यदि अपराध के अनुसार 60-90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर नहीं की जाती है. हालांकि, यूएपीए मामलों के लिए एजेंसियों को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय दिया गया है.

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