नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कुछ धार्मिक इमारतों के पुनः निर्माण की मांग की गई थी. जो तेलंगाना सचिवालय के विध्वंस के दौरान तोड़ दी गई थी.
याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी और 2 मस्जिदों और एक मंदिर के निर्माण की मांग की गई थी. इसने कहा कि धार्मिक संरचनाओं के विध्वंस ने नागरिकों को अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया था.
कोर्ट ने कहा कि यह एक गलत प्रार्थना है, हम अनुच्छेद 32 के तहत यह सब करने की अनुमति नहीं दे सकते.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने तेलंगाना के अधिवक्ता ख्वाजा एजाजुद्दीन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता से आज अपनी याचिका वापस लेने को कहा है.