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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री की याचिका पर विचार से सुुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली की याचिका पर विचार से इनकार करते हुए उन्हें याचिका वापस लेने को कहा है.

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Published : Mar 12, 2020, 10:18 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली की याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने गनी से याचिका वापस लेने को कहा है.

कोहली ने अपनी याचिका में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जम्मू के नबाद में सुंजवान गांव में उनके परिवार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों की जांच की बात कही गई है कि संस्थानों के परिसर वन भूमि पर हैं अथवा नहीं.

यह भी पढ़ें-दिल्ली हिंसा : 712 एफआईआर-200 से ज्यादा गिरफ्तार, हालात सामान्य

न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केवल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है कि वे पता करे कि कैसे यहां पर परिसर बनाया गया था. यह कानून व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है. पीठ ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली की याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने गनी से याचिका वापस लेने को कहा है.

कोहली ने अपनी याचिका में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जम्मू के नबाद में सुंजवान गांव में उनके परिवार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों की जांच की बात कही गई है कि संस्थानों के परिसर वन भूमि पर हैं अथवा नहीं.

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न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केवल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है कि वे पता करे कि कैसे यहां पर परिसर बनाया गया था. यह कानून व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है. पीठ ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है.

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