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नौसेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला - सुप्रीम कोर्ट में नौसेना स्थायी कमीशन

सुप्रीम कोर्ट नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन दिए जाने के मामले पर मंगलवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 16, 2020, 6:37 PM IST

Updated : Mar 17, 2020, 12:10 AM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 अपना फैसला सुनाएगा. बता दें कि वर्ष 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने नौसेना में महिलाओं के लिए कमीशन को मंजूरी दे दी थी.

स्थायी कमीशन पर मंजूरी मिलने के बाद नौसेना की महिला अधिकारी भी अपने पुरुष साथियों के साथ सेवानिवृत्त होंगी और उन्हें पेंशन आदि का लाभ दिया जाएगा.

स्मरण रहे कि थल सेना और वायु सेना में महिला अधिकारियों के लिए पहले से ही स्थायी कमीशन है और इसी आधार पर नौ सेना में कार्यरत महिला अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश अर्टानी जनरल मुकुल रोहतगी की दलील सुनने के बाद रद कर दिया था.

बता दें कि बजट सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस सौगत रॉय के सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक ने कहा था कि सरकार सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए तैयार है और वह स्थायी कमीशन के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पूरा पालन करेगी.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने दी सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया था कि सेना में महिलाओं को स्थायी तैनाती मिलनी चाहिए और पुरुष अधिकारियों की ही तरह उन्हें सैन्य कमान में शामिल किया जाना चाहिए.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 अपना फैसला सुनाएगा. बता दें कि वर्ष 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने नौसेना में महिलाओं के लिए कमीशन को मंजूरी दे दी थी.

स्थायी कमीशन पर मंजूरी मिलने के बाद नौसेना की महिला अधिकारी भी अपने पुरुष साथियों के साथ सेवानिवृत्त होंगी और उन्हें पेंशन आदि का लाभ दिया जाएगा.

स्मरण रहे कि थल सेना और वायु सेना में महिला अधिकारियों के लिए पहले से ही स्थायी कमीशन है और इसी आधार पर नौ सेना में कार्यरत महिला अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश अर्टानी जनरल मुकुल रोहतगी की दलील सुनने के बाद रद कर दिया था.

बता दें कि बजट सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस सौगत रॉय के सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक ने कहा था कि सरकार सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए तैयार है और वह स्थायी कमीशन के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पूरा पालन करेगी.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने दी सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया था कि सेना में महिलाओं को स्थायी तैनाती मिलनी चाहिए और पुरुष अधिकारियों की ही तरह उन्हें सैन्य कमान में शामिल किया जाना चाहिए.

Last Updated : Mar 17, 2020, 12:10 AM IST
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