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इस वर्ष नहीं लगेगा श्रावणी मेला, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने श्रावणी मेले को लेकर फैसला सुना दिया है. बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं को अब ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा. अदालत ने माना कि कोरोना के कारण मेले का आयोजन संभव नहीं है. इस मामले पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश कुमार सिंह ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से विस्तार से चर्चा की.

बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर
बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर
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Published : Jul 3, 2020, 4:25 PM IST

रांची : झारखंड के देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले को लेकर जारी घमासान पर आज विराम लग गया है. कोरोना के कारण इस बार यहां ऐतिहासिक मेला नहीं लगेगा. कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने भी इस बार मेले को मंजूरी नहीं दी. साथ ही कोर्ट के सामने यह दलील दी कि जनहित को देखते हुए इस बार मेले का आयोजन संभव नहीं है.

ईटीवी भारत से बात करते राजीव रंजन

इस मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी जनहित याचिका दायर की थी. इस पर अब कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है. बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा.

सावन के पवित्र महीने में पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. इस मामले पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश कुमार सिंह ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से विस्तार से चर्चा की. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से जनहित में है.

पढ़ें - बिहार में वज्रपात से 26 की मौत, सात जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट

उन्होंने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कि कोरोना के चलते जिस तरह कांवड़ यात्रा को अनुमति नहीं मिली है, साथ ही देश के अन्य राज्यों में धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई है, उसी के तहत बाबानगरी में यह कदम उठाया गया है. बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं को अब ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा. उन्होंने इस मामले में सभी बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत करते हुए इसे जनहित में बताया.

रांची : झारखंड के देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले को लेकर जारी घमासान पर आज विराम लग गया है. कोरोना के कारण इस बार यहां ऐतिहासिक मेला नहीं लगेगा. कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने भी इस बार मेले को मंजूरी नहीं दी. साथ ही कोर्ट के सामने यह दलील दी कि जनहित को देखते हुए इस बार मेले का आयोजन संभव नहीं है.

ईटीवी भारत से बात करते राजीव रंजन

इस मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी जनहित याचिका दायर की थी. इस पर अब कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है. बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा.

सावन के पवित्र महीने में पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. इस मामले पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश कुमार सिंह ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से विस्तार से चर्चा की. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से जनहित में है.

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उन्होंने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कि कोरोना के चलते जिस तरह कांवड़ यात्रा को अनुमति नहीं मिली है, साथ ही देश के अन्य राज्यों में धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई है, उसी के तहत बाबानगरी में यह कदम उठाया गया है. बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं को अब ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा. उन्होंने इस मामले में सभी बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत करते हुए इसे जनहित में बताया.

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