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निर्भया केस में कानूनी खामियों की वजह से न्याय में देरी : शिवसेना

निर्भया मामला में शिवसेना ने दोषियों को फांसी में देरी के लिए कानून को जिम्मेदार ठहराया है. शिवसेना ने कहा कि उम्मीद है कि निर्भया मामले में दोषियों को फांसी लगने में हो रही देरी के कारण लोगों का न्यायपालिका से भरोसा नहीं खत्म होगा.जानें क्या है पूरा मामला....

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उद्धव ठाकरे
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Published : Mar 5, 2020, 2:31 PM IST

Updated : Mar 5, 2020, 3:12 PM IST

मुंबई : शिवसेना ने कहा कि 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले में दोषियों को फांसी देने में देरी न्यायिक तंत्र में कमियों के कारण हो रही है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में कहा कि उम्मीद है कि निर्भया मामले में दोषियों को फांसी लगने में हो रही देरी के कारण लोगों का न्यायपालिका से भरोसा नहीं खत्म होगा.

शिवसेना ने कहा कि अदालतें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों से ‘बाध्य’ रही होगी लेकिन दोषियों को सजा देने में देरी नहीं होनी चाहिए और वह भी ऐसे में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी.

पढ़ें : मुस्लिम कोटे पर अगर कांग्रेस, एनसीपी साथ छोड़ दें तो हम करेंगे शिवसेना का सपोर्ट: भाजपा

मराठी अखबार ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिकाएं खारिज की, उनके मृत्यु वारंट जारी किए गए तथा फांसी की तारीख तथा समय तय किए गए.

उसने कहा, 'मौजूदा कानूनों में कमियां मौत की सजा तामील करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए.'

मुंबई : शिवसेना ने कहा कि 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या मामले में दोषियों को फांसी देने में देरी न्यायिक तंत्र में कमियों के कारण हो रही है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में कहा कि उम्मीद है कि निर्भया मामले में दोषियों को फांसी लगने में हो रही देरी के कारण लोगों का न्यायपालिका से भरोसा नहीं खत्म होगा.

शिवसेना ने कहा कि अदालतें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों से ‘बाध्य’ रही होगी लेकिन दोषियों को सजा देने में देरी नहीं होनी चाहिए और वह भी ऐसे में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी.

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मराठी अखबार ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिकाएं खारिज की, उनके मृत्यु वारंट जारी किए गए तथा फांसी की तारीख तथा समय तय किए गए.

उसने कहा, 'मौजूदा कानूनों में कमियां मौत की सजा तामील करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए.'

Last Updated : Mar 5, 2020, 3:12 PM IST
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