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निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों में शामिल अक्षय सिंह की दूसरी बार दया याचिका अस्वीकार करने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी.

अक्षय
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Published : Mar 19, 2020, 6:03 PM IST

Updated : Mar 19, 2020, 11:26 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों में शामिल अक्षय सिंह की दूसरी बार दया याचिका अस्वीकार करने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अक्षय की दया याचिका खारिज करने के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है.

अक्षय ने बुधवार को दूसरी दया याचिका दायर की थी, जिसे राष्ट्रपति ने गुरुवार को खारिज कर दिया था.

निर्भया मामला : कल सुबह दी जाएगी फांसी, डेथ वारंट पर रोक नहीं

निचली अदालत ने पांच मार्च को इस सनसनीखेज अपराध में दोषी ठहराये गए चारों मुजरिमों-मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह- को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए थे.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों में शामिल अक्षय सिंह की दूसरी बार दया याचिका अस्वीकार करने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अक्षय की दया याचिका खारिज करने के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है.

अक्षय ने बुधवार को दूसरी दया याचिका दायर की थी, जिसे राष्ट्रपति ने गुरुवार को खारिज कर दिया था.

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निचली अदालत ने पांच मार्च को इस सनसनीखेज अपराध में दोषी ठहराये गए चारों मुजरिमों-मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह- को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए थे.

Last Updated : Mar 19, 2020, 11:26 PM IST
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