नई दिल्लीः उन्नाव केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता के स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट मांगी है . केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने न्यायधीश दीपक गुप्ता को चुना है.
सीजेआई रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. यूपी प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है.
सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पीड़िता को मुआवजे का भुगतान यूपी सरकार ने कर दी है और पीड़िता,उसके परिवार और वकील की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात कर दिया गया है. अदालत ने कल पीड़िता को 25 लाख रुपये, उसके वकील को 20 रुपये का मुआवजा देने और पीड़िता, उसके परिवार और उसके वकील को सुरक्षा देने का आदेश दिया था.
वरिष्ठ वकील वीवी गिरि ने भी अदालत को सूचित किया है कि मीडिया पीड़िता की पहचान कर रही थी और क्लिपिंग दिखा रही थी.अदालत ने मीडिया को पीड़िता की पहचान दिखाने से मना कर दिया.
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बता दें कि कल कोर्ट ने पीड़िता के सड़क हादसे की जांच को 7 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए आदेश दिया है. और अन्य 5 मामलों की सुनवाई 45 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. सभी मामलों को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्थानंतरित करने का आदेश दिया है.