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उन्नाव केस: सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे न्यायधीश दीपक गुप्ता

पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह लखनऊ में चल रही बेटी के ईलाज से संतुष्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए न्यायधीश दीपक गुप्ता को नामित किया है. केस की आगे की सुनवाई सोमवार को होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
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Published : Aug 2, 2019, 2:59 PM IST

Updated : Aug 2, 2019, 3:30 PM IST

नई दिल्लीः उन्नाव केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता के स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट मांगी है . केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने न्यायधीश दीपक गुप्ता को चुना है.

सीजेआई रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. यूपी प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते अधिवक्ता वी वी गिरी

सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पीड़िता को मुआवजे का भुगतान यूपी सरकार ने कर दी है और पीड़िता,उसके परिवार और वकील की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात कर दिया गया है. अदालत ने कल पीड़िता को 25 लाख रुपये, उसके वकील को 20 रुपये का मुआवजा देने और पीड़िता, उसके परिवार और उसके वकील को सुरक्षा देने का आदेश दिया था.

वरिष्ठ वकील वीवी गिरि ने भी अदालत को सूचित किया है कि मीडिया पीड़िता की पहचान कर रही थी और क्लिपिंग दिखा रही थी.अदालत ने मीडिया को पीड़िता की पहचान दिखाने से मना कर दिया.

पढ़ेंः उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की हालत में कोई सुधार नहीं, कांग्रेस बोली- पूरी घटना की जिम्मेदार बीजेपी

बता दें कि कल कोर्ट ने पीड़िता के सड़क हादसे की जांच को 7 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए आदेश दिया है. और अन्य 5 मामलों की सुनवाई 45 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. सभी मामलों को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्थानंतरित करने का आदेश दिया है.

नई दिल्लीः उन्नाव केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता के स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट मांगी है . केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने न्यायधीश दीपक गुप्ता को चुना है.

सीजेआई रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. यूपी प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते अधिवक्ता वी वी गिरी

सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पीड़िता को मुआवजे का भुगतान यूपी सरकार ने कर दी है और पीड़िता,उसके परिवार और वकील की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात कर दिया गया है. अदालत ने कल पीड़िता को 25 लाख रुपये, उसके वकील को 20 रुपये का मुआवजा देने और पीड़िता, उसके परिवार और उसके वकील को सुरक्षा देने का आदेश दिया था.

वरिष्ठ वकील वीवी गिरि ने भी अदालत को सूचित किया है कि मीडिया पीड़िता की पहचान कर रही थी और क्लिपिंग दिखा रही थी.अदालत ने मीडिया को पीड़िता की पहचान दिखाने से मना कर दिया.

पढ़ेंः उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की हालत में कोई सुधार नहीं, कांग्रेस बोली- पूरी घटना की जिम्मेदार बीजेपी

बता दें कि कल कोर्ट ने पीड़िता के सड़क हादसे की जांच को 7 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए आदेश दिया है. और अन्य 5 मामलों की सुनवाई 45 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. सभी मामलों को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्थानंतरित करने का आदेश दिया है.

Intro:The mother of Unnao rape victim has informed the court that they don't want to shift their daughter to Delhi right now and are satisfied with the treatment in Lucknow. The Supreme court has asked for a compliance report on heath of the victim on monday and would hear the matter again.


Body:The SC bench comprising Chief Justice of India, Ranjan Gogoi and Justice Deepak Gupta also ordered immediate transfer of the uncle of the victim from Rae Bareilly jail to Tihar jail in Delhi. It was informed to the court that the UP administration has no objection to it.

Solicitor General, Tushar Mehta informed the apex court that the compensation has been paid to the victim yesterday by the UP government and CRPF has been deployed for the security. The court had ordered to give compensation of Rs 25 lakhs to the victim yesterday and also give security to the victim, her family and her lawyer.

Senior advocate VV Giri also informed the court that media was revealing the victim's identity and showing clippings. The court refrained the media to reveal the identity of the victim.

The CJI also nominated Justice Deepak Gupta to hear the unnao case.




Conclusion:Yesterday the court bad ordered to complete the investogation of the accident of the victim within 7 days and completion of trial of other 4 cases within 45 days. All the cases were also ordered to be transferred to Delhi .
Last Updated : Aug 2, 2019, 3:30 PM IST
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