ETV Bharat / bharat

अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामले में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को नोटिस - congress leader K Lakshminarayan

पुडुचेरी में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी विवाद में आया एक नया मोड़ आ गया है. न्यायमूर्ति एम.आर.शाह व इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि सात जून को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाने वाले वित्तीय प्रभाव या भूमि हस्तांतरण से संबंधित किसी भी निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है. जाने क्या है पूरा मामला...

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी.नारायणसामी
author img

By

Published : Jun 4, 2019, 11:41 PM IST

नई दिल्ली: पुडुचेरी में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वी.नारायणसामी को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि वित्तीय प्रभाव या भूमि स्थानांतरण से संबंधित मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय सुनवाई की अगली तिथि तक लागू नहीं किया जाएगा.

न्यायमूर्ति एम.आर.शाह व इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि सात जून को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाने वाले वित्तीय प्रभाव या भूमि हस्तांतरण से संबंधित किसी भी निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है. मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता.

पढ़ें: नीतीश की 'इफ्तार पार्टी' पर गिरिराज का तंज, अमित शाह हुए नाराज

शीर्ष अदालत में मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 जून है. अदालत ने मुख्यमंत्री को एक पक्ष के रूप में पेश होने और उन्हें नोटिस भेजने का आदेश जारी किया.

शीर्ष अदालत ने 28 मई को पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई. इस याचिका में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण पर स्पष्टता की मांग की गई है.

बेदी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि शीर्ष अदालत द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर नोटिस जारी करने से पुडुचेरी के सरकारी अधिकारी बंधन में फंस गए हैं. मद्रास उच्च न्यायालय ने बेदी के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया था.

पढ़ें: अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तरीखों का एलान : चुनाव आयोग

बेदी के वकील गगन गुप्ता ने याचिका में तर्क दिया, 'केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रशासनिक कामकाज के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए, जो कि 30 अप्रैल के आदेश (मद्रास उच्च न्यायालय आदेश) से प्रभावित हो रही है.'

किरण बेदी के मई 2016 में पद संभालने के बाद से बेदी व नारायणसामी प्रशासनिक मुद्दे को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं.

नई दिल्ली: पुडुचेरी में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वी.नारायणसामी को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि वित्तीय प्रभाव या भूमि स्थानांतरण से संबंधित मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय सुनवाई की अगली तिथि तक लागू नहीं किया जाएगा.

न्यायमूर्ति एम.आर.शाह व इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि सात जून को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाने वाले वित्तीय प्रभाव या भूमि हस्तांतरण से संबंधित किसी भी निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है. मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता.

पढ़ें: नीतीश की 'इफ्तार पार्टी' पर गिरिराज का तंज, अमित शाह हुए नाराज

शीर्ष अदालत में मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 जून है. अदालत ने मुख्यमंत्री को एक पक्ष के रूप में पेश होने और उन्हें नोटिस भेजने का आदेश जारी किया.

शीर्ष अदालत ने 28 मई को पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई. इस याचिका में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण पर स्पष्टता की मांग की गई है.

बेदी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि शीर्ष अदालत द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर नोटिस जारी करने से पुडुचेरी के सरकारी अधिकारी बंधन में फंस गए हैं. मद्रास उच्च न्यायालय ने बेदी के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया था.

पढ़ें: अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तरीखों का एलान : चुनाव आयोग

बेदी के वकील गगन गुप्ता ने याचिका में तर्क दिया, 'केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रशासनिक कामकाज के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए, जो कि 30 अप्रैल के आदेश (मद्रास उच्च न्यायालय आदेश) से प्रभावित हो रही है.'

किरण बेदी के मई 2016 में पद संभालने के बाद से बेदी व नारायणसामी प्रशासनिक मुद्दे को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं.

Intro:The Supreme Court directed the Puduchery government today to not take any decisions having financial implications and transfer of land in the cabinet meeting on June 7th. The bench comprising Justices Indu Malohtra and MR Shah also issued an notice to the Chief Minister of Puduchery, V Narayanswamy, making him a party to the case, seeking his reply on June 21st when the next hearing is scheduled to take place.


Body:The apex court was litsenting to the plea filed by the centre and Kiran Bedi against the Madras High Court order seeking clarification regarding powers of LG of the state and the state government. There has been a tussle going on between Kiran Bedi who is the LG of Puduchery and V Narayanswamy regarding the powers.

In April, congress leader K Lakshminarayan, had moved to the Madras High Court saying that Kiran Bedi was running a parallel government. To this Madras High Court had said that the LG could not interfere in state's day to day activity without the advice of council minister. The court had also said that rules applied in Delhi where LG assumes more power, could not be applied to Puduchery.

The decision was in contradiction to the Home Ministry's clarification. Two years back Kiran Bedi had sought clearifications from the centre regarding powers of LG and state government. The Home Ministry had replied that the LG was independent and could take decisions without the advice of council of ministers.


Conclusion:The next hearing for the matter is listed to be on June 21st.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.