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सुप्रीम कोर्ट का पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस दिया है, जिसमें पीएम केयर्स फंड को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने और कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए एक प्लान तैयार करने की मांग की गई है.

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Published : Jun 17, 2020, 6:38 PM IST

supreme court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को एक जनहित याचि का पर नोटिस जारी किया है. याचिका में पीएम केयर्स फंड से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) में फंड ट्रांसफर करने और कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए नेशनल प्लान तैयार करने की मांग की गई है.

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने यह जनहित याचिका दायर की थी और उसका कहना था कि इतने महीनों के बाद भी कोरोना महामारी से निबटने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना या न्यूनतम मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं.

याचिकाकर्ता का कहना है, 'जबकि तदर्थ और आकस्मिक आदेशों को जारी करने के कारण मोटे तौर पर अप्रत्याशित संकट का सामना करना पड़ रहा है. पहले लॉकडाउन के लागू होने के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, एक व्यापक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है. वहीं केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाने की जरुरत है. राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ उचित समझौते के बाद राष्ट्रीय योजना तैयार करने की आवश्यकता है.'

पढ़ें :- पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

बता दें कि शीर्ष अदालत ने पहले एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें पीएम केयर्स की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी.

नई दिल्ली : जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को एक जनहित याचि का पर नोटिस जारी किया है. याचिका में पीएम केयर्स फंड से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) में फंड ट्रांसफर करने और कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए नेशनल प्लान तैयार करने की मांग की गई है.

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने यह जनहित याचिका दायर की थी और उसका कहना था कि इतने महीनों के बाद भी कोरोना महामारी से निबटने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना या न्यूनतम मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं.

याचिकाकर्ता का कहना है, 'जबकि तदर्थ और आकस्मिक आदेशों को जारी करने के कारण मोटे तौर पर अप्रत्याशित संकट का सामना करना पड़ रहा है. पहले लॉकडाउन के लागू होने के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, एक व्यापक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है. वहीं केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाने की जरुरत है. राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ उचित समझौते के बाद राष्ट्रीय योजना तैयार करने की आवश्यकता है.'

पढ़ें :- पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

बता दें कि शीर्ष अदालत ने पहले एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें पीएम केयर्स की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी.

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