नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगी दोहरी नागरिकता से संबंधित याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में राहुल के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में राहुल पर ब्रिटिश नागरिक होने की बात कही गई थी.
बता दें, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि केन्द्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि राहुल को लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि एक फर्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है.
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याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2005-06 में ब्रिटेन की एक कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ संलग्न फर्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है.
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पीठ ने कहा, 'यदि कोई कंपनी किसी फर्म में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिख दे तो इससे वह ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाते.'