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SC से राहुल को बड़ी राहत, दोहरी नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर बड़ी राहत दी है. याचिका में राहुल के ब्रिटेन के नागरिक होने की बात कही गई थी. जानें क्या है पूरा मामला...

राहुल गांधी. सौ. Twitter
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Published : May 9, 2019, 1:23 PM IST

Updated : May 9, 2019, 3:26 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगी दोहरी नागरिकता से संबंधित याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में राहुल के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में राहुल पर ब्रिटिश नागरिक होने की बात कही गई थी.

बता दें, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि केन्द्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि राहुल को लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि एक फर्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है.

याचिका के खारिज होने की जानकारी देते वकील.

पढ़ें-राहुल के जन्म की गवाह रहीं हैं ये सेवानिवृत नर्स, किया ऐसा खुलासा

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2005-06 में ब्रिटेन की एक कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ संलग्न फर्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है.

पढ़ें-अहमद पटेल ने राजीव की हत्या से भाजपा को जोड़ा, जेटली का पलटवार

पीठ ने कहा, 'यदि कोई कंपनी किसी फर्म में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिख दे तो इससे वह ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाते.'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगी दोहरी नागरिकता से संबंधित याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में राहुल के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में राहुल पर ब्रिटिश नागरिक होने की बात कही गई थी.

बता दें, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि केन्द्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि राहुल को लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि एक फर्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है.

याचिका के खारिज होने की जानकारी देते वकील.

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याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2005-06 में ब्रिटेन की एक कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ संलग्न फर्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है.

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पीठ ने कहा, 'यदि कोई कंपनी किसी फर्म में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिख दे तो इससे वह ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाते.'

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SC-RAHUL GANDHI
SC dismisses plea seeking direction to debar Rahul Gandhi from contesting LS polls
         New Delhi, May 9 (PTI) The Supreme Court Thursday dismissed a plea seeking direction to the Centre and the Election Commission to debar Congress President Rahul Gandhi from contesting Lok Sabha elections till the issue of his citizenship is decided.
          A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi rejected the contention of the petitioners, who said that in a form along with the annual data of a UK-based company in 2005-06, it was allegedly mentioned that Rahul Gandhi is a British citizen.
          "If some company in some form mentions his nationality as British, does he become a British citizen," the bench also comprising Justices Deepak Gupta and Sanjiv Khanna told the petitioners. PTI ABA MNL RKS LLP LLP
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05091205
NNNN
Last Updated : May 9, 2019, 3:26 PM IST
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