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सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज की - asaram rapes two sisters

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत अपनी सुनवाई जारी रखेगी. पढ़ें पूरी खबर...

दुष्कर्म का आरोपी आसाराम
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Published : Jul 15, 2019, 1:55 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की जमानत याचिका खरिज कर दी.

गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब भी 210 गवाहों के साथ जिरह होनी है.

याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि निचली अदालत सुनवाई जारी रखेगी और आसाराम की याचिका खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों से प्रभावित नहीं होगी.

सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार करने और बंधक बनाकर रखने की शिकायत दर्ज करायी थी.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की जमानत याचिका खरिज कर दी.

गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब भी 210 गवाहों के साथ जिरह होनी है.

याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि निचली अदालत सुनवाई जारी रखेगी और आसाराम की याचिका खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों से प्रभावित नहीं होगी.

सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार करने और बंधक बनाकर रखने की शिकायत दर्ज करायी थी.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 12:24 HRS IST




             
  • न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज की



नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की जमानत याचिका सोमवार को खरिज कर दी।



गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब भी 210 गवाहों के साथ जिरह होनी है।



याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि निचली अदालत सुनवाई जारी रखेगी और आसाराम की याचिका खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों से प्रभावित नहीं होगी।



सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार करने और बंधक बनाकर रखने की शिकायत दर्ज करायी थी।


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