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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जारी करे बंधुआ मजदूरों के लिए दिशानिर्देश : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बिहार और यूपी में विभिन्न ईंट भट्टों में बंद 187 बंधुआ मजदूरों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कोविड 19 विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Jun 9, 2020, 3:44 PM IST

नई दिल्ली : जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बंधुआ मजदूरों को लेकर निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिहार और यूपी में विभिन्न ईंट भट्टों में बंद 187 बंधुआ मजदूरों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कोविड 19 विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करें.

कोर्ट का यह आदेश जाहिद हुसैन द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें शिकायत की गई थी कि उत्तर प्रदेश के संभल और बिहार के रोहतास के जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय मनवाधिकार आयोग के एक आदेश के बावजूद ईंट भट्ठों में काम करने वाले 187 बंधुआ मजदूरों की मदद के लिए कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की.

3 जून को कोर्ट ने दोनों राज्यों के जिलाधिकारी को बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली : जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बंधुआ मजदूरों को लेकर निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिहार और यूपी में विभिन्न ईंट भट्टों में बंद 187 बंधुआ मजदूरों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कोविड 19 विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करें.

कोर्ट का यह आदेश जाहिद हुसैन द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें शिकायत की गई थी कि उत्तर प्रदेश के संभल और बिहार के रोहतास के जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय मनवाधिकार आयोग के एक आदेश के बावजूद ईंट भट्ठों में काम करने वाले 187 बंधुआ मजदूरों की मदद के लिए कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की.

3 जून को कोर्ट ने दोनों राज्यों के जिलाधिकारी को बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

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