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गुुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की याचिका पर SC ने दिया चुनाव आयोग को नोटिस - amit shah

गुजरात में राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने याचिका दाखिल की थी, यह याचिका कांग्रेस ने EC के खिलाफ दायर की थी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में सुनवाई अब बुधवार को होगी.

SC ने दिया चुनाव आयोग को नोटिस
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Published : Jun 19, 2019, 6:20 PM IST

Updated : Jun 19, 2019, 7:18 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर सुनवाई करने को तैयार है.

बता दें कांग्रेस के नेता परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.

गौरतलब है कि अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राज्यसभा पद से स्तीफा दे दिया था जिसके बाद चुनाव आयोग ने खाली हु़ई राज्यसभा की सीटों पर चुनाव कराने का फैसला लिया था.

चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर जानकारी देते वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा

चुनाव आयोग के इसी फैसले पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता ने याचिका दायर की थी.

उन्होंने शाह और स्मृति द्वारा खाली हुई सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग की है. उन्होंने अपनी याचिका में लिखा है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव कराना असंवैधानिक होने के साथ साथ संविधान की भावना के भी खिलाफ है.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की बेंच ने मंगलवार को एमएलए की याचिका को सुनने के लिए सहमति जताई है.

पढ़ेंः नैनीताल HC ने खारिज की IIT रुड़की के एचओडी की नियुक्ति, गाइडलाइन बनाकर नियमानुसार अपॉइंटमेंट के आदेश

आपको बता दें परेशभाई धनाई ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अगर दोनों चुनाव अलग-अलग होते हैं, तो सत्ता में सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है और अधिकतम सीटें भी अरेंज कर सकती है.

यह संविधान और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की स्कीम को भी डिस्टर्ब कर सकता है.

कांग्रेस का आरोप है कि दोनों लोकसभा उम्मीदवारों के लिए मतगणना एक साथ आयोजित की गई थी. हालांकि कुछ गड़बड़ी के चलते अमेठी के लिए रिजल्ट बाद में घोषित किया गया था. इसलिए आरएस चुनाव एक साथ होने चाहिए.

चुनावों की घोषणा करते हुए 5 जुलाई को हुए मतदान पैनल ने कहा कि वैकेंसी अलग थीं और मतदान और सूचनाएं अलग-अलग तरीके से की जानी थीं, हालांकि शेड्यूल एक ही हो सकता है.

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर सुनवाई करने को तैयार है.

बता दें कांग्रेस के नेता परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.

गौरतलब है कि अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राज्यसभा पद से स्तीफा दे दिया था जिसके बाद चुनाव आयोग ने खाली हु़ई राज्यसभा की सीटों पर चुनाव कराने का फैसला लिया था.

चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर जानकारी देते वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा

चुनाव आयोग के इसी फैसले पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता ने याचिका दायर की थी.

उन्होंने शाह और स्मृति द्वारा खाली हुई सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग की है. उन्होंने अपनी याचिका में लिखा है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव कराना असंवैधानिक होने के साथ साथ संविधान की भावना के भी खिलाफ है.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की बेंच ने मंगलवार को एमएलए की याचिका को सुनने के लिए सहमति जताई है.

पढ़ेंः नैनीताल HC ने खारिज की IIT रुड़की के एचओडी की नियुक्ति, गाइडलाइन बनाकर नियमानुसार अपॉइंटमेंट के आदेश

आपको बता दें परेशभाई धनाई ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अगर दोनों चुनाव अलग-अलग होते हैं, तो सत्ता में सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है और अधिकतम सीटें भी अरेंज कर सकती है.

यह संविधान और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की स्कीम को भी डिस्टर्ब कर सकता है.

कांग्रेस का आरोप है कि दोनों लोकसभा उम्मीदवारों के लिए मतगणना एक साथ आयोजित की गई थी. हालांकि कुछ गड़बड़ी के चलते अमेठी के लिए रिजल्ट बाद में घोषित किया गया था. इसलिए आरएस चुनाव एक साथ होने चाहिए.

चुनावों की घोषणा करते हुए 5 जुलाई को हुए मतदान पैनल ने कहा कि वैकेंसी अलग थीं और मतदान और सूचनाएं अलग-अलग तरीके से की जानी थीं, हालांकि शेड्यूल एक ही हो सकता है.

Intro:The Supreme Court asked the Election Commission to file an affidavit on Monday (24rth June) regarding a petition filed by Congress MLA from Gujrat Pareshbhai Dhanani. The Congress MLA filed a petition against the Election Comission's decision of holding by polls for two Rajya Sabha seats after Amit Shah and Smith Irani got elected in Lok Sabha and resigned from Rajya Sabha making their seats vacant.


Body:The bench comprising Justices Deepak Gupta and Surya Kant, have agreed to hear the MLA's plea on Tuesday I.e. 25th June.

The bench asked if the vacancy was statutory or casual and scheduled the hearing for 25th.


Paredhbhai Dhanani has contended in his petition that if the two by polls are held separately, the government in power might abuse its power and arrange for maximum seats. It also contends that it would disturb the scheme of proportional representation through single transferable vote according to the constitution and The Representation of People's Act 1951.

The congress alleges that the counting for both Lok Sabha candidates were held together even though the result for Amethi was declared later due to some glitches. Therefore the RS polls should be held together.

The poll panel on July 5th, while announcing the by polls, said that vacancies were different and the polls and notifications were to be done differently although the schedule could be same. They had cited Delhi High Court's 1994 and 2004 order which had supported the separate by polls.


Conclusion:
Last Updated : Jun 19, 2019, 7:18 PM IST
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