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स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन सहित सभी अनिवार्य सुविधाएं दें : सुप्रीम कोर्ट - संगरोध सुविधाएं

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन भुगतान सहित अन्य अनिवार्य सुविधाएं मुहैया कराने का राज्यों को निर्देश दे. पढ़ें पूरी खबर...

payment and quarantine facilities to health workers
स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित सेवा देने के आदेश
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Published : Jun 17, 2020, 4:25 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहे कि कोरोना काल में लगातार काम करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित आवास, संगरोध सुविधाएं और उनके वेतन का भुगतान प्रदान किया जाए. केंद्र को इसके लिए गुरुवार तक आदेश जारी करने को कहा गया है. केंद्र के आदेशों का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, जो कोरोना पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आते हैं, शुरू में एक सप्ताह के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.

केंद्र ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कोर्ट को बताया कि वह अपने 15 मई के पहले के आदेश को संशोधित करेगा, जिसमें सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अनिवार्य रूप ले क्वारंटाइन किया जाता था. केंद्र ने इसके साथ ही कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सात दिनों तक क्वारंटाइन में रखना अनिवार्य बताते हुए नया आदेश जारी करेंगे.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में याचिका- कोरोना जांच के लिए राष्ट्रीय परीक्षण नीति की मांग

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र ने वेतन के भुगतान के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है और अब राज्य के मुख्य सचिवों को भुगतान सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही केंद्र को तीन सप्ताह में कोर्ट के निर्देशों पर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहे कि कोरोना काल में लगातार काम करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित आवास, संगरोध सुविधाएं और उनके वेतन का भुगतान प्रदान किया जाए. केंद्र को इसके लिए गुरुवार तक आदेश जारी करने को कहा गया है. केंद्र के आदेशों का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, जो कोरोना पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आते हैं, शुरू में एक सप्ताह के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.

केंद्र ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कोर्ट को बताया कि वह अपने 15 मई के पहले के आदेश को संशोधित करेगा, जिसमें सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अनिवार्य रूप ले क्वारंटाइन किया जाता था. केंद्र ने इसके साथ ही कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सात दिनों तक क्वारंटाइन में रखना अनिवार्य बताते हुए नया आदेश जारी करेंगे.

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र ने वेतन के भुगतान के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है और अब राज्य के मुख्य सचिवों को भुगतान सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही केंद्र को तीन सप्ताह में कोर्ट के निर्देशों पर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.

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