नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट परीक्षा का दूसरा चरण कल (14 अक्टूबर) आयोजित करने की अनुमति दे दी. कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर विशेष परिस्थितियों में यह परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किए जाने पर यह अनुमति प्रदान की गई.
सोमवार को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया.
पीठ ने कहा, 'उन परिस्थितियों जिनकी वजह से पहले यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी को नीट (यूजी) 2019 के दूसरे चरण का आयोजन कोविड-19 से प्रभावित छात्रों और निरुद्ध क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 14 अक्टूबर को आयोजित करने की अनुमति देना उचित समझते हैं.'
पीठ ने कहा कि इस परीक्षा के परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित किए जा सकते हैं.
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नीट की परीक्षा दो बार- तीन मई और फिर 26 जुलाई - को स्थगित की गयी थी और इसके बाद 13 सितंबर को यह आयोजित हुई थी.
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कोविड -19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जेईई (मेन) अप्रैल 2020 परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी थी. न्यायालय ने कहा था कि छात्रों के जीवन को लंबे समय तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है.
न्यायालय ने बाद में जेईई और नीट की प्रत्यक्ष परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने के अपने 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिए छह गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की याचिका भी खारिज कर दी थी.