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अच्छी खबर : डीआरडीओ ने किया एक और महत्वपूर्ण बदलाव

रक्षा उद्योग को समर्थन देने के लिए मंत्रालय ने एक अन्य उपाय को लेकर जानकारी दी है. मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि डीआरडीओ और एटीवीपी ने विकास संविदाओं में प्रदर्शन सुरक्षा (परफॉर्मेंस सिक्योरटी) के नियम को खत्म कर दिया है.

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उद्योग जगत की मदद की दिशा में डीआरडीओ ने किया एक और महत्वपूर्ण बदलाव
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Published : Sep 24, 2020, 7:51 PM IST

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुमोदन के अनुसार रक्षा उद्योग और विकास संगठन और उन्नत प्रौद्योगिकी वेसल प्रोजेक्ट द्वारा रक्षा उद्योग को समर्थन देने के लिए एक अन्य उपाय किया गया है. इसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की स्वीकृति के बाद डीआरडीओ और एटीवीपी ने विकास संविदाओं में प्रदर्शन सुरक्षा (परफॉर्मेंस सिक्योरटी) के नियम को खत्म कर दिया है.

मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यह छूट केवल विकास संविदाओं के लिए है, जैसा कि डीआरडीओ की खरीद नियमावली (पीएम-2016) के पैरा 12.5 में उल्लिखित और संशोधित किया गया है. हालांकि, वारंटी की अवधि के दौरान डीआरडीओ और एटीवीपी के हितों को संरक्षित करने के लिए सफल विकास साझेदारों से वारंटी बॉन्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

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आगे कहा गया कि यह इस संशोधन के जारी होने की तिथि के बाद विकास अनुबंधों में जारी सभी निविदाएं आमंत्रित करने (आरएफपी) पर लागू होगा. जिन विकास अनुबंधों में आरएफपी पहले ही जारी किए जा चुके हैं, उनके जारी होने वाले आरएफपी/ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नियमित किए जा सकते हैं.

डीआरडीओ के अध्यक्ष और सचिव डीडी आर एंड डी डॉ. जी सतीश रेड्डी ने इस संबंध में कहा कि उद्योग जगत को मदद करने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा.

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुमोदन के अनुसार रक्षा उद्योग और विकास संगठन और उन्नत प्रौद्योगिकी वेसल प्रोजेक्ट द्वारा रक्षा उद्योग को समर्थन देने के लिए एक अन्य उपाय किया गया है. इसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की स्वीकृति के बाद डीआरडीओ और एटीवीपी ने विकास संविदाओं में प्रदर्शन सुरक्षा (परफॉर्मेंस सिक्योरटी) के नियम को खत्म कर दिया है.

मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यह छूट केवल विकास संविदाओं के लिए है, जैसा कि डीआरडीओ की खरीद नियमावली (पीएम-2016) के पैरा 12.5 में उल्लिखित और संशोधित किया गया है. हालांकि, वारंटी की अवधि के दौरान डीआरडीओ और एटीवीपी के हितों को संरक्षित करने के लिए सफल विकास साझेदारों से वारंटी बॉन्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

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आगे कहा गया कि यह इस संशोधन के जारी होने की तिथि के बाद विकास अनुबंधों में जारी सभी निविदाएं आमंत्रित करने (आरएफपी) पर लागू होगा. जिन विकास अनुबंधों में आरएफपी पहले ही जारी किए जा चुके हैं, उनके जारी होने वाले आरएफपी/ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नियमित किए जा सकते हैं.

डीआरडीओ के अध्यक्ष और सचिव डीडी आर एंड डी डॉ. जी सतीश रेड्डी ने इस संबंध में कहा कि उद्योग जगत को मदद करने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा.

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