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कोरोना : रेलवे ने 21 मार्च से 21 जून तक किराया वापसी के नियमों में दी ढील

कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रेलवे ने एक आदेश में कहा है कि यदि 21 मार्च से 21 जून के बीच रेलगाड़ी रद की जाती है तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर किराया वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की है. पढे़ं खबर विस्तार से...

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Published : Mar 22, 2020, 12:08 AM IST

नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रेलवे ने उन यात्रियों का किराया लौटाने के नियमों में ढील दी है, जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच यात्रा करने के लिए टिकट आरक्षित करा रखा था.

एक आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 21 जून के बीच रेलगाड़ी रद की जाती है तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर किराया वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की है.

पढ़ें : कोरोना संकट : महाराष्ट्र में सभी सरकारी दफ्तर सात दिनों के लिए बंद, 23 ट्रेनें रद

ट्रेन रद न होने और यात्री द्वारा यात्रा रद किए जाने की स्थिति में यात्रा की तारीख से तीन महीने के भीतर टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा की जा सकती है.

आदेश में कहा गया कि टीडीआर सौंपने के 60 दिन के भीतर किराया वापस पाने के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी को टीडीआर सौंपा जा सकता है. ट्रेन की यात्रियों की सूची द्वारा पुष्टि होने पर किराया वापस मिल सकता है.

इसमें कहा गया है कि जो यात्री 139 के द्वारा यात्रा रद कर किराया वापस पाना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले काउंटर से किराया वापस ले सकते हैं.

नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रेलवे ने उन यात्रियों का किराया लौटाने के नियमों में ढील दी है, जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच यात्रा करने के लिए टिकट आरक्षित करा रखा था.

एक आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 21 जून के बीच रेलगाड़ी रद की जाती है तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर किराया वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की है.

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ट्रेन रद न होने और यात्री द्वारा यात्रा रद किए जाने की स्थिति में यात्रा की तारीख से तीन महीने के भीतर टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा की जा सकती है.

आदेश में कहा गया कि टीडीआर सौंपने के 60 दिन के भीतर किराया वापस पाने के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी को टीडीआर सौंपा जा सकता है. ट्रेन की यात्रियों की सूची द्वारा पुष्टि होने पर किराया वापस मिल सकता है.

इसमें कहा गया है कि जो यात्री 139 के द्वारा यात्रा रद कर किराया वापस पाना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले काउंटर से किराया वापस ले सकते हैं.

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