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पंजाब पुलिस ने पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायक की कैविएट - सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर

पंजाब पुलिस ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर मांग की है कि उन्हें किसी तरह की रियायत नहीं दी जाए. पंजाब पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तलाश में उनके कई ठिकानों पर छापा मारा. सैनी उसी दिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए.

पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी
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Published : Sep 12, 2020, 9:34 PM IST

नई दिल्लीः पंजाब पुलिस ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें कहा गया अदालत की तरफ से सैनी को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाए. अगले सप्ताह उनकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है. सैनी 1991 में जेई बलवंत सिंह के अपहरण और हत्या मामले में आरोपी हैं.

बलवंत सिंह मुल्तानी तत्कालीन आईएएस अधिकारी डीएस मुल्तानी के बेटे का हैं जो चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एक जूनियर इंजीनियर थे, जब उन्हें आतंकवादी हमले के सिलसिले में पुलिस ने कथित रूप से उठाया था.

पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के लिए चिपकाए गए पोस्टर
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के लिए चिपकाए गए पोस्टर

पंजाब की स्थानीय अदालत ने सैनी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने और 25 सितंबर को या उससे पहले अदालत में पेश करने को कहा था.

पंजाब पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तलाश में उनके कई ठिकानों पर छापा मारा. सैनी उसी दिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए.

इस साल मई में पूर्व डीजीपी और छह अन्य लोगों पर मोहाली पुलिस ने मुल्तानी के अपहरण का आरोप लगाया. अगस्त में हत्या का आरोप भी शामिल कर लिया गया जब दो आरोपी पुलिसकर्मियों ने पूछताछ में सच्चाई बता दी.

जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम ने दिल्ली में चार स्थानों पर तलाशी ली. पंजाब पुलिस द्वारा सात खोजी टीमों का गठन किया गया था लेकिन पंजाब पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई. पंजाब पुलिस ने पंचशील पार्क में छापेमारी की, लेकिन सैनी नहीं मिले. सुमेध सिंह सैनी के पास Z सुरक्षा कवर है. पंजाब के कुछ विपक्षी दलों ने पंजाब पुलिस पर आरोप भी लगाया है कि वह सैनी की मदद कर रही है और उसे पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है.

यह भी पढ़ें - सैंडलवुड ड्रग केस : रविशंकर सहित सात आरोपियों कराया मेडिकल परीक्षण

सुमेध सिंह सैनी 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो 36 साल की सेवा के बाद 30 जून, 2018 को पुलिस महानिदेशक और पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान घोर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और अत्याचार में लिप्त रहे, खासकर जब उन्होंने पंजाब में कम से कम पांच जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और चंडीगढ़ एसएसपी के रूप में कार्य किया.

नई दिल्लीः पंजाब पुलिस ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें कहा गया अदालत की तरफ से सैनी को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाए. अगले सप्ताह उनकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है. सैनी 1991 में जेई बलवंत सिंह के अपहरण और हत्या मामले में आरोपी हैं.

बलवंत सिंह मुल्तानी तत्कालीन आईएएस अधिकारी डीएस मुल्तानी के बेटे का हैं जो चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एक जूनियर इंजीनियर थे, जब उन्हें आतंकवादी हमले के सिलसिले में पुलिस ने कथित रूप से उठाया था.

पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के लिए चिपकाए गए पोस्टर
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के लिए चिपकाए गए पोस्टर

पंजाब की स्थानीय अदालत ने सैनी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने और 25 सितंबर को या उससे पहले अदालत में पेश करने को कहा था.

पंजाब पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तलाश में उनके कई ठिकानों पर छापा मारा. सैनी उसी दिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए.

इस साल मई में पूर्व डीजीपी और छह अन्य लोगों पर मोहाली पुलिस ने मुल्तानी के अपहरण का आरोप लगाया. अगस्त में हत्या का आरोप भी शामिल कर लिया गया जब दो आरोपी पुलिसकर्मियों ने पूछताछ में सच्चाई बता दी.

जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम ने दिल्ली में चार स्थानों पर तलाशी ली. पंजाब पुलिस द्वारा सात खोजी टीमों का गठन किया गया था लेकिन पंजाब पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई. पंजाब पुलिस ने पंचशील पार्क में छापेमारी की, लेकिन सैनी नहीं मिले. सुमेध सिंह सैनी के पास Z सुरक्षा कवर है. पंजाब के कुछ विपक्षी दलों ने पंजाब पुलिस पर आरोप भी लगाया है कि वह सैनी की मदद कर रही है और उसे पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है.

यह भी पढ़ें - सैंडलवुड ड्रग केस : रविशंकर सहित सात आरोपियों कराया मेडिकल परीक्षण

सुमेध सिंह सैनी 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो 36 साल की सेवा के बाद 30 जून, 2018 को पुलिस महानिदेशक और पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान घोर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और अत्याचार में लिप्त रहे, खासकर जब उन्होंने पंजाब में कम से कम पांच जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और चंडीगढ़ एसएसपी के रूप में कार्य किया.

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