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उत्तर प्रदेश के शापिंग मॉल्स में मिलेगी महंगी शराब, सरकार ने दी मंजूरी - उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री

उत्तर प्रदेश के शापिंग मॉलो में 25 अगस्त के बाद से विदेशी शराबों की बिक्री की जाएगी, हालांकि परिसर में बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी. पढ़ें पूरी खबर...

शॉपिंग मॉल
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Published : Jul 25, 2020, 10:15 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के शापिंग मॉल में 25 अगस्त के बाद प्रीमियम विदेशी एवं आयातित शराब के ब्रांड मिलने लगेंगे. शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, लेकिन इन शॉपिंग मॉल परिसरों में शराब पीने-पिलाने की अनुमति नही होगी.

अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने बताया कि विगत कुछ वर्षो से शापिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है. इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्काच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते है.

शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम एवं आयोतित ब्रांड मिलेंगे. इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी.

उन्होंने बताया कि एसी दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस बारह लाख रूपये तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या सोसाएटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहको को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी.

भुसरेड्डी ने साफ किया कि सभी दुकानें वातानुकूलित होंगी लेकिन शापिंग माल्स परिसर में पिलाने अथवा पीने की अनुमति नही होगी.

यह भी पढ़ें- यूपी पुलिस ने एक लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को मार गिराया

उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू हो जायेगी. भुसरेड्डी के अनुसार उप्र सरकार कैबिनेट ने एक माह पूर्व शापिंग माल्स में शराब बेचने के फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के शापिंग मॉल में 25 अगस्त के बाद प्रीमियम विदेशी एवं आयातित शराब के ब्रांड मिलने लगेंगे. शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, लेकिन इन शॉपिंग मॉल परिसरों में शराब पीने-पिलाने की अनुमति नही होगी.

अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने बताया कि विगत कुछ वर्षो से शापिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है. इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्काच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते है.

शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम एवं आयोतित ब्रांड मिलेंगे. इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी.

उन्होंने बताया कि एसी दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस बारह लाख रूपये तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या सोसाएटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहको को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी.

भुसरेड्डी ने साफ किया कि सभी दुकानें वातानुकूलित होंगी लेकिन शापिंग माल्स परिसर में पिलाने अथवा पीने की अनुमति नही होगी.

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उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू हो जायेगी. भुसरेड्डी के अनुसार उप्र सरकार कैबिनेट ने एक माह पूर्व शापिंग माल्स में शराब बेचने के फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी.

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