ETV Bharat / bharat

आरे जंगल विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने कहा - मेट्रो प्रोजेक्ट पर नहीं लगेगी रोक

author img

By

Published : Oct 21, 2019, 4:49 PM IST

Updated : Oct 21, 2019, 7:23 PM IST

मुंबई में मेट्रो परियोजना पर कोई रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आरे के जंगलों की कटाई पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब और कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे. जानें पूरा विवरण...

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आरे के जंगलों की कटाई पर लगी अंतरिम रोक में कोई बदलाव नहीं किया है. सोमवार को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो कार शेड के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को 2 साल पहले लगाये गए पेड़ों की तस्वीरें और उनकी ऊंचाई का माप भी जमा करने का निर्देश दिया है.

पढ़ें : संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक चलेगा

मुकुल रोहतगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ऋषभ रंजन ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मेट्रो वायु प्रदूषण में कटौती करती है. मेट्रो आ जाने से सात लाख वाहन सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगे. मामले की सुनवाई अब 15 नवम्बर को की जाएगी.

ईटीवी भारत से बातचीत करते ऋषभ रंजन.

बता दें कि BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को आश्वासन दिया कि आरे कॉलोनी में अब कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे. साथ ही कोर्ट के अंतिम आदेश तक यहां कि यथास्थिति बरकरार रहेगी.

वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच ने बृहन्‍मुंबई नगर निगम की कॉलोनी में वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आरे के जंगलों की कटाई पर लगी अंतरिम रोक में कोई बदलाव नहीं किया है. सोमवार को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो कार शेड के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को 2 साल पहले लगाये गए पेड़ों की तस्वीरें और उनकी ऊंचाई का माप भी जमा करने का निर्देश दिया है.

पढ़ें : संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक चलेगा

मुकुल रोहतगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ऋषभ रंजन ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मेट्रो वायु प्रदूषण में कटौती करती है. मेट्रो आ जाने से सात लाख वाहन सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगे. मामले की सुनवाई अब 15 नवम्बर को की जाएगी.

ईटीवी भारत से बातचीत करते ऋषभ रंजन.

बता दें कि BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को आश्वासन दिया कि आरे कॉलोनी में अब कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे. साथ ही कोर्ट के अंतिम आदेश तक यहां कि यथास्थिति बरकरार रहेगी.

वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच ने बृहन्‍मुंबई नगर निगम की कॉलोनी में वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है.

Intro:The Supreme Court today extended its interim order against felling of trees in Aarey but clearified that there is no prohibition on construction of car shed. The bench led by Justice Arun Mishra also asked the Mumbai metro to submit photos and measurement of girth and height of trees planted 2 years ago.


Body:Solicitor Genral Tushar Mehta assured the court that no trees have been cut and complete status quo has been maintained.Mukul Rohtagi also assured of status quo being maintained.

Senior advocate appearing for Mukul Rohtagi said that 7 lakhs vehicles are off the roads in Delhi because of metro, it cuts air pollution.



Conclusion:The matter will be again heard by the court on 15th november.

(Rishab Ranjan byte, petitioner)
Last Updated : Oct 21, 2019, 7:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.