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जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं : सरकार - जम्मू कश्मीर में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं

केंद्र सरकार ने रविवार को लोक सभा में कहा है कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही कोई व्यक्ति घर में नजरबंद है. पढ़ें पूरी खबर...

g kishan reddy
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी
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Published : Sep 20, 2020, 9:47 PM IST

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के सदस्यों समेत किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा हालात के मद्देनजर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों की आवाजाही को पिछले साल अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था.

किशन रेड्डी ने कहा इस समय लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से सुरक्षा परामर्श जारी किए जाते हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति घर में नजरबंद नहीं है.

यह भी पढ़ें- सेना से बचने के लिए आतंकवादियों ने शोपियां में बनाए भूमिगत बंकर

गृह राज्य मंत्री ने कहा किसी एक क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति पर विचार करने के बाद आवश्यक होगा कि संरक्षित व्यक्ति अपनी आवाजाही आदि के संबंध में पहले सूचना दे.

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के सदस्यों समेत किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा हालात के मद्देनजर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों की आवाजाही को पिछले साल अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था.

किशन रेड्डी ने कहा इस समय लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से सुरक्षा परामर्श जारी किए जाते हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति घर में नजरबंद नहीं है.

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गृह राज्य मंत्री ने कहा किसी एक क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति पर विचार करने के बाद आवश्यक होगा कि संरक्षित व्यक्ति अपनी आवाजाही आदि के संबंध में पहले सूचना दे.

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