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नलिनी श्रीहरन को फिर से भेजा गया जेल, कोर्ट का अतिरिक्त राहत देने से इंकार - पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या

राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को कोर्ट ने एक महीने की अतिरिक्त राहत देने से इंकार कर दिया जिसके बाद उन्हें एक बार फिर वेल्लोर में महिला जेल भेज दिया गया है. जानें पूरा विवरण

नलिनी श्रीहरन को भेजा गया जेल
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Published : Sep 15, 2019, 11:41 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 6:41 PM IST

चेन्नई : राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को आज फिर से वेल्लोर में महिला जेल भेज दिया गया. उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए नलिनी को एक महीने के लिए पैरोल दी थी.

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने नलिनी की याचिका को खारिज कर दिया थी. इस याचिका में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.

बता दें कि न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और आर एम टी टेका रामन की पीठ ने नलिनी को एक महीने की साधारण राहत दी थी और बाद में इसे तीन सप्ताह बढ़ा दिया था.

बेंच ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि वो नलिनी को और अधिक राहत नहीं दे सकते. जिसके बाद याचिका कर्ता ने कहा कि वो अपनी याचिका को वापस लेना चाहेंगे.

नलिनी श्रीहरन को भेजा गया जेल

गौरतलब है कि नलिनी की पहले की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने 25 जुलाई से उसके लिए एक महीने की राहत दी थी और बाद में इसे 25 अगस्त से तीन सप्ताह बढ़ा दिया था. जो कि 15 सितंबर को खत्म हो गई.

अपनी नई याचिका में, नलिनी ने यह कहते हुए कि उसकी सास, जो श्रीलंकाई नागरिक है. इस महीने के पहले सप्ताह में भारत पहुंचने वाली थाी. लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला. अब उनके तीसरे सप्ताह में भारत आने की उम्मीद है. इसलिए उसे 15 सितंबर से एक महीने के लिए और राहत दी जाए.

नलिनी ने यह भी कहा कि अपनी बेटी की शादी को अंतिम रूप देने के लिए उसकी सास की उपस्थिति आवश्यक थी.

पढ़ें- राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी नलिनी को 30 दिनों की पैरोल, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

नलिनी ने एक महीने की राहत लेने के लिए तमिलनाडु के गृह सचिव जेल के डीआईजी, वेल्लोर और अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसको अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी है.

27 साल से जेल में बंद नलिनी ने मूल रूप से लंदन में रहने वाली अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह महीने की छुट्टी मांगी थी.

बता दें कि 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में छह अन्य लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

चेन्नई : राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को आज फिर से वेल्लोर में महिला जेल भेज दिया गया. उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए नलिनी को एक महीने के लिए पैरोल दी थी.

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने नलिनी की याचिका को खारिज कर दिया थी. इस याचिका में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.

बता दें कि न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और आर एम टी टेका रामन की पीठ ने नलिनी को एक महीने की साधारण राहत दी थी और बाद में इसे तीन सप्ताह बढ़ा दिया था.

बेंच ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि वो नलिनी को और अधिक राहत नहीं दे सकते. जिसके बाद याचिका कर्ता ने कहा कि वो अपनी याचिका को वापस लेना चाहेंगे.

नलिनी श्रीहरन को भेजा गया जेल

गौरतलब है कि नलिनी की पहले की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने 25 जुलाई से उसके लिए एक महीने की राहत दी थी और बाद में इसे 25 अगस्त से तीन सप्ताह बढ़ा दिया था. जो कि 15 सितंबर को खत्म हो गई.

अपनी नई याचिका में, नलिनी ने यह कहते हुए कि उसकी सास, जो श्रीलंकाई नागरिक है. इस महीने के पहले सप्ताह में भारत पहुंचने वाली थाी. लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला. अब उनके तीसरे सप्ताह में भारत आने की उम्मीद है. इसलिए उसे 15 सितंबर से एक महीने के लिए और राहत दी जाए.

नलिनी ने यह भी कहा कि अपनी बेटी की शादी को अंतिम रूप देने के लिए उसकी सास की उपस्थिति आवश्यक थी.

पढ़ें- राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी नलिनी को 30 दिनों की पैरोल, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

नलिनी ने एक महीने की राहत लेने के लिए तमिलनाडु के गृह सचिव जेल के डीआईजी, वेल्लोर और अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसको अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी है.

27 साल से जेल में बंद नलिनी ने मूल रूप से लंदन में रहने वाली अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह महीने की छुट्टी मांगी थी.

बता दें कि 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में छह अन्य लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

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.CHENNAI LGM1
TN-HC-RAJIV-NALINI
Madras HC rejects Rajiv case convict Nalini's plea for further extension of leave
         Chennai, Sep 12 (PTI) The Madras High Court on Thursday rejected a plea by Nalini Sriharan, a lifer in the Rajiv Gandhi assassination case, seeking a second extension of her ongoing ordinary leave for making arrangements for her daughter's wedding.
         A bench comprising justices M M Sundresh and R M T Teekaa Raman orally observed it had already granted Nalini one month ordinary leave and later extended it by three weeks.
         It said it could not go on granting such relief to her. Following this, the counsel for the petitioner submitted that he would like to withdraw the petition.
         Recording it, the court dismissed the petition as withdrawn.
         Allowing Nalini's earlier petitions, the court had granted a month's leave to her from July 25 and later extended it by three weeks from August 25. Nalini's leave will end on September 15.
         In her latest petition, Nalini had sought extension of the leave period by a month from September 15, saying her mother-in-law, a Sri Lankan national, was to arrive here in the first week of this month but could not get a visa. She is now expected to come in the third week of September.
         Nalini also said her mother-in-law's presence was required for finalising her daughter's marriage.
         She approached the court as the Tamil Nadu Home Secretary and the DIG of Prisons, Vellore, were yet to decide on her representation seeking extension of leave.
         Lodged in prison for over 27 years, Nalini had originally sought a six months leave to make arrangements for the wedding of her daughter residing in London.
         Besides her, six others are serving life imprisonment in the case related to the assassination of former prime minister Rajiv Gandhi by an LTTE suicide bomber at an election rally in Sriperumbudur near here on May 21, 1991. PTI CORR VS
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09122009
NNNN
Last Updated : Sep 30, 2019, 6:41 PM IST
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