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गिरफ्तारी से दो दिन पहले आतंकी हाफिज सईद को मिली थी जमानत, ये है मामला - हाफिज सईद लाहौर से गिरफ्तार

वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है. सईद को समोवार को जमानत मिली थी. बता दें सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है. पढ़ें पूरी खबर...

हाफिज सईद (फाइल फोटो)
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Published : Jul 17, 2019, 1:44 PM IST

नई दिल्ली: मुंबई हमलों का मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद आज पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद सईद को जेल भेज दिया गया है. 2009 के एक मामले में सईद की गिरफ्तारी हुई है. सईद को सोमवार को एक मामले में जमानत मिली थी.

इससे पहले पाक की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकी सरगना हाफिज सईद और तीन अन्य को जमानत दी थी. खबर के मुताबिक, यह फैसला मदरसे की भूमि को अवैध कार्यो के लिए इस्तेमाल किए जाने के एक मामले में लिया गया था.

रिपोर्ट के अनुसार, सईद के अलावा हाफिज मसूद, आमेर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक 50,000 पाकिस्तानी रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई थी.

सुनवाई के दौरान, आरोपी के कानूनी वकील ने अदालत से जमानत की याचिका स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा था कि जमात-उद-दावा भूमि के किसी भी टुकड़े का अवैध रूप से उपयोग नहीं कर रहा है.

इस बीच, लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने संघीय सरकार, पंजाब सरकार और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) को सईद और उसके सात सहयोगियों द्वारा दायर याचिका के बारे में नोटिस जारी किया, जिसमें सीटीडी द्वारा एक मामले में चुनौती भी दी गई थी.

पढ़ें-मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार, भेजा गया जेल

संघीय सरकार के एक वकील ने नोटिस पर आपत्ति भी जाहिर की, मगर खंडपीठ ने आपत्ति को खारिज कर दिया और 30 जुलाई तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी.

जुलाई की शुरुआत में दी गई संयुक्त याचिका के अनुसार, जमात-उद-दावा के नेताओं ने तथ्यों के साथ बताया कि एक जुलाई को दर्ज किए गए मामले के अनुसार उन्हें अवैध रूप से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी समूह के सदस्य के रूप में बताया गया है.

बता दें, 3 जुलाई को, सईद और नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की सहित जमात-उद-दावा के प्रतिबंधित शीर्ष 13 नेताओं पर आतंकवाद निरोधी अधिनियम, 1997 के तहत आतंक के पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित लगभग दो दर्जन मामले दर्ज किए गए थे.

इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामिक समूहों पर शिकंजा कसने के क्रम में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा(जेयूडी) और इसकी चैरिटी शाखा फलाह-ए-इंसानियत(एफआईएफ) के कम से कम दो मदरसों और संपत्तियों को जब्त किया था.

पाकिस्तान ने जेईएम प्रमुख मसूद अजहर के भाई व बेटे समेत अन्य प्रतिबंधित आतंकी समूहों से संबंध रखने वाले 42 अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था.

रिपोर्ट के अनुसार, देश के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण की सूची में जेयूडी और एफआईएफ समेत 70 अन्य संगठनों को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया है. यह कार्रवाई आतंक-रोधी अधिनियम 1997 के तहत की गई.

बता दें, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद को लाहौर से हिरासत में लिया है. गिरफ्तार करने के बाद आतंकी सईद को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. सईद को तब गिरफ्तार किया गया जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था.

पढ़ें: मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार, भेजा गया जेल

आतंकी हाफिज सईद जमात-उद-दावा का प्रमुख है. सईद मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है. पाक पुलिस ने सईद को 2009 के एक मामले में हिरासत में लिया है.

नई दिल्ली: मुंबई हमलों का मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद आज पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद सईद को जेल भेज दिया गया है. 2009 के एक मामले में सईद की गिरफ्तारी हुई है. सईद को सोमवार को एक मामले में जमानत मिली थी.

इससे पहले पाक की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकी सरगना हाफिज सईद और तीन अन्य को जमानत दी थी. खबर के मुताबिक, यह फैसला मदरसे की भूमि को अवैध कार्यो के लिए इस्तेमाल किए जाने के एक मामले में लिया गया था.

रिपोर्ट के अनुसार, सईद के अलावा हाफिज मसूद, आमेर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक 50,000 पाकिस्तानी रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई थी.

सुनवाई के दौरान, आरोपी के कानूनी वकील ने अदालत से जमानत की याचिका स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा था कि जमात-उद-दावा भूमि के किसी भी टुकड़े का अवैध रूप से उपयोग नहीं कर रहा है.

इस बीच, लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने संघीय सरकार, पंजाब सरकार और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) को सईद और उसके सात सहयोगियों द्वारा दायर याचिका के बारे में नोटिस जारी किया, जिसमें सीटीडी द्वारा एक मामले में चुनौती भी दी गई थी.

पढ़ें-मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार, भेजा गया जेल

संघीय सरकार के एक वकील ने नोटिस पर आपत्ति भी जाहिर की, मगर खंडपीठ ने आपत्ति को खारिज कर दिया और 30 जुलाई तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी.

जुलाई की शुरुआत में दी गई संयुक्त याचिका के अनुसार, जमात-उद-दावा के नेताओं ने तथ्यों के साथ बताया कि एक जुलाई को दर्ज किए गए मामले के अनुसार उन्हें अवैध रूप से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी समूह के सदस्य के रूप में बताया गया है.

बता दें, 3 जुलाई को, सईद और नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की सहित जमात-उद-दावा के प्रतिबंधित शीर्ष 13 नेताओं पर आतंकवाद निरोधी अधिनियम, 1997 के तहत आतंक के पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित लगभग दो दर्जन मामले दर्ज किए गए थे.

इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामिक समूहों पर शिकंजा कसने के क्रम में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा(जेयूडी) और इसकी चैरिटी शाखा फलाह-ए-इंसानियत(एफआईएफ) के कम से कम दो मदरसों और संपत्तियों को जब्त किया था.

पाकिस्तान ने जेईएम प्रमुख मसूद अजहर के भाई व बेटे समेत अन्य प्रतिबंधित आतंकी समूहों से संबंध रखने वाले 42 अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था.

रिपोर्ट के अनुसार, देश के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण की सूची में जेयूडी और एफआईएफ समेत 70 अन्य संगठनों को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया है. यह कार्रवाई आतंक-रोधी अधिनियम 1997 के तहत की गई.

बता दें, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद को लाहौर से हिरासत में लिया है. गिरफ्तार करने के बाद आतंकी सईद को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. सईद को तब गिरफ्तार किया गया जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था.

पढ़ें: मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार, भेजा गया जेल

आतंकी हाफिज सईद जमात-उद-दावा का प्रमुख है. सईद मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है. पाक पुलिस ने सईद को 2009 के एक मामले में हिरासत में लिया है.

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