नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मुकुल रॉय को उनके खिलाफ बैंकशाल कोर्ट द्वारा जारी वारंट मामले में राहत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कोलकाता पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.
बता दें, भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता की बैंकशाल कोर्ट ने वारंट जारी किया था.
रॉय के खिलाफ वारंट जारी किया गया था और कोलकाता पुलिस द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया जा रहा था. रॉय का कहना है कि वो दिल्ली में पूछताछ करने के लिये उपलब्ध हैं लेकिन पुलिस बार बार उन पर कोलकाता आकर पूछताछ में शामिल होने का दवाब बना रही है.
पढ़ें-मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए CM ममता कर रही हैं साजिश : मुकुल रॉय
मुकुल रॉय को 80 लाख रुपये के लेन-देन के मामले में वारंट जारी किया गया था. कोलकाता के बड़ाबाजार थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को 80 लाख रुपये नगदी के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में हवाला के जरिये ये पैसे दिल्ली भेजे जाने की बात कही थी. इस मामले में मुकुल रॉय का नाम भी सामने आया था जिसके बाद उन्हें जांच में मदद करने के लिये कहा गया था.
पढ़ें-मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता से वारंट जारी, वकील ने लगाए पुलिस पर आरोप
मुकुल रॉय का कहना है कि वे दिल्ली के स्थाई नागरिक हैं और बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना वोट भी दिल्ली में ही दिया था तो उनका अधिकार बनता है कि वो पूछताछ में दिल्ली से ही सहयोग करें. लेकिन कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर उन्हें कोलकाता बुला कर प्रताड़ित करना चाहती है.