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BJP नेता मुकुल रॉय को वारंट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत - मुकुल रॉय दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मुकुल रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. रॉय के खिलाफ बैंकशाल कोर्ट द्वारा जारी वारंट की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है. जानें क्या है पूरा मामला...

मुकुल रॉय
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Published : Aug 1, 2019, 6:00 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मुकुल रॉय को उनके खिलाफ बैंकशाल कोर्ट द्वारा जारी वारंट मामले में राहत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कोलकाता पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.

बता दें, भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता की बैंकशाल कोर्ट ने वारंट जारी किया था.

रॉय के खिलाफ वारंट जारी किया गया था और कोलकाता पुलिस द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया जा रहा था. रॉय का कहना है कि वो दिल्ली में पूछताछ करने के लिये उपलब्ध हैं लेकिन पुलिस बार बार उन पर कोलकाता आकर पूछताछ में शामिल होने का दवाब बना रही है.

मीडिया से बातचीत के दौरान मुकुल रॉय

पढ़ें-मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए CM ममता कर रही हैं साजिश : मुकुल रॉय

मुकुल रॉय को 80 लाख रुपये के लेन-देन के मामले में वारंट जारी किया गया था. कोलकाता के बड़ाबाजार थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को 80 लाख रुपये नगदी के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में हवाला के जरिये ये पैसे दिल्ली भेजे जाने की बात कही थी. इस मामले में मुकुल रॉय का नाम भी सामने आया था जिसके बाद उन्हें जांच में मदद करने के लिये कहा गया था.

पढ़ें-मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता से वारंट जारी, वकील ने लगाए पुलिस पर आरोप

मुकुल रॉय का कहना है कि वे दिल्ली के स्थाई नागरिक हैं और बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना वोट भी दिल्ली में ही दिया था तो उनका अधिकार बनता है कि वो पूछताछ में दिल्ली से ही सहयोग करें. लेकिन कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर उन्हें कोलकाता बुला कर प्रताड़ित करना चाहती है.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मुकुल रॉय को उनके खिलाफ बैंकशाल कोर्ट द्वारा जारी वारंट मामले में राहत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कोलकाता पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.

बता दें, भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता की बैंकशाल कोर्ट ने वारंट जारी किया था.

रॉय के खिलाफ वारंट जारी किया गया था और कोलकाता पुलिस द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया जा रहा था. रॉय का कहना है कि वो दिल्ली में पूछताछ करने के लिये उपलब्ध हैं लेकिन पुलिस बार बार उन पर कोलकाता आकर पूछताछ में शामिल होने का दवाब बना रही है.

मीडिया से बातचीत के दौरान मुकुल रॉय

पढ़ें-मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए CM ममता कर रही हैं साजिश : मुकुल रॉय

मुकुल रॉय को 80 लाख रुपये के लेन-देन के मामले में वारंट जारी किया गया था. कोलकाता के बड़ाबाजार थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को 80 लाख रुपये नगदी के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में हवाला के जरिये ये पैसे दिल्ली भेजे जाने की बात कही थी. इस मामले में मुकुल रॉय का नाम भी सामने आया था जिसके बाद उन्हें जांच में मदद करने के लिये कहा गया था.

पढ़ें-मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता से वारंट जारी, वकील ने लगाए पुलिस पर आरोप

मुकुल रॉय का कहना है कि वे दिल्ली के स्थाई नागरिक हैं और बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना वोट भी दिल्ली में ही दिया था तो उनका अधिकार बनता है कि वो पूछताछ में दिल्ली से ही सहयोग करें. लेकिन कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर उन्हें कोलकाता बुला कर प्रताड़ित करना चाहती है.

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*Breaking* 

• Relief for BJP leader Mukul Roy from Delhi High Court 

• Kolkata Police can not take coercive action against him till next hearing 

• Arrest Warrant was issued against BJP Leader Mukul Roy after Kolkalta Police sent him multiple notices to join the probe but he failed to appear 

• Being a resident of Delhi and a senior Citizen Mukul Roy demanded that probe should be in Delhi only 



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