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किरण बेदी को मद्रास HC से झटका, 'केंद्रशासित राज्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं' - मुख्यमंत्री वी नारायणसामी

मुख्यमंत्री नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मद्रास हाई कोर्ट ने किरण बेदी को आदेश दिया है कि वह दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करें. पढ़ें पूरी खबर क्या है.

किरण बेदी (फाइल फोटो)
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Published : Apr 30, 2019, 2:33 PM IST

Updated : Apr 30, 2019, 2:42 PM IST

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुदुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.

गौरतलब है कि पिछले काफी समय से पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच विवाद चल रहा है. नारायामस्वामी ने फरवरी महीने में किरण बेदी पर राज्य के कार्यों में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया था.

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किरण बेदी पर कोर्ट की टिपण्णी

पढ़ें- EVM और VVPAT की शिकायत करने वालों पर आपराधिक मुकदमे का मामला : चुनाव आयोग से SC ने जवाब मांगा

इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज कहा कि किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक किरण बेदी अब सरकार से बहुत सारी जानकारियां मांगने की हकदार नहीं होंगी.

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुदुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.

गौरतलब है कि पिछले काफी समय से पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच विवाद चल रहा है. नारायामस्वामी ने फरवरी महीने में किरण बेदी पर राज्य के कार्यों में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया था.

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किरण बेदी पर कोर्ट की टिपण्णी

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इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज कहा कि किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक किरण बेदी अब सरकार से बहुत सारी जानकारियां मांगने की हकदार नहीं होंगी.

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Last Updated : Apr 30, 2019, 2:42 PM IST
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