नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में हुए उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया था. सेंगर पर 25 लाख रु. जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि मुआवजे के तौर पर पीड़ित लड़की को दी जाएगी. अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का और सुरक्षित घर मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है.
कुलदीप सेंगर को भाजपा से निष्कासित किया जा चुका है. चार जून, 2017 को एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का कुलदीप सिंह सेंगर ने कथित तौर पर बलात्कार किया.
भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान हो चुका है. उसे उम्रकैद की सजा मिली है. कुलदीप सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया था. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी. 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था.
बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी साबित भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की और कहा था कि यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है.
जांच एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह सेंगर को कानून में निर्धारित उम्रकैद की अधिकतम सजा दे. अदालत ने सजा पर फैसले के आदेश के लिए सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी थी.
उन्नाव बलात्कार मामले का पूरा घटनाक्रम निम्नलिखित है:
- चार जून, 2017: 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कथित तौर पर बलात्कार किया.
-तीन अप्रैल,2018: बलात्कार पीड़िता के पिता पर कुछ लोगों ने मारपीट कर जानलेवा हमला किया. पीड़िता के पिता के खिलाफ हथियार अधिनियम की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया.
- आठ अप्रैल, 2018:बलात्कार पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की.
- नौ अप्रैल 2018: बलात्कार पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई.
-10 अप्रैल 2018: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार का मामला सीबीआई को सौंपा.
-13 अप्रैल 2018: कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया.
-11 जुलाई: सीबीआई ने बलात्कार मामले में चार्जशीट दायर की.
- 17 जुलाई: बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को सेंगर और उसके लोगों से कथित तौर पर खतरे के बारे में पत्र लिखा.
-28 जुलाई: रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में ट्रक व कार की टक्कर में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत. पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए.
-29 जुलाई: रायबरेली के गुरुबख्शगंज पुलिस थाने में सड़क दुर्घटना मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज
- 30 जुलाई: बलात्कार पीड़िता का चीफ जस्टिस को लिखा पत्र सामने आया.
- 31 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित के पत्र पर संज्ञान लिया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को देरी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
- एक अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के पांच मामलों को दिल्ली स्थानांतरित किया और 45 दिनों में सुनवाई खत्म करने का आदेश दिया.
-पांच अगस्त: तीस हजारी अदालत में मामले की रोजाना सुनवाई शुरू.
-बलात्कार पीड़िता को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कालेज से विमान द्वारा एम्स के ट्रामा सेंटर स्थानांतरित किया गया.
-नौ अगस्त: अदालत ने आरोपी सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ आरोप तय किए.
- 11 सितंबर: बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अस्थायी अदालत की व्यवस्था की गई.
-25 सितंबर: बलात्कार पीड़िता को एम्स से छुट्टी मिल गई.
-6 दिसंबर: निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने बलात्कार पीड़िता को दिल्ली में किराए पर आवास प्रदान किया.
-10 दिसंबर: अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया.
-16 दिसंबर:दिल्ली अदालत ने आरोपी कुलदीप सेंगर को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी करार दिया. सह आरोपी शशि सिंह को मामले से बरी कर दिया गया.
20 दिसंबर- तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने उस पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.