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UAPA के तहत गिरफ्तार दो छात्रों की जमानत याचिकाएं खारिज

कोझिकोड जिला न्यायालय ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किये गये माकपा के दो छात्रों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. इन छात्रों पर माओवादियों से सहानुभूति और उनके पर्चे बांटने के आरोप लगे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Nov 6, 2019, 4:39 PM IST

गिरफ्तार छात्र

त्रिवेंद्रम : कोझिकोड अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किये गये मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं.

गौरतलब है कि गत दो नवम्बर को माकपा के छात्र कार्यकर्ताओं ताहा फजल और अलान सुहैब को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. इन पर कथित रूप से माओवादियों से सहानुभूति रखने और उनके कुछ पर्चे तथा सामग्री वितरित करने के आरोप लगे हैं. छात्रों की आयु लगभग 20 वर्ष है.

छात्रों के वकील ने पत्रकारों को बताया कि प्रधान सत्र अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही जमानत याचिका खारिज करने के कारण का पता चल पाएगा.

अदालत ने हालांकि वकीलों को आरोपियों से शाम को एक घंटा मिलने की अनुमति दे दी है.

याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और जमानत की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं. अभी दोनों आरोपी 15 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में हैं.

पढ़ें : केरल : CPM कार्यकर्ताओं पर UAPA लागू करने के फैसले में हो सकता है बदलाव

ताहा फजल के भाई और उसकी एक रिश्तेदार ने कहा कि उन्हें कानून पर विश्वास है और पुलिस ने 'झूठे सबूत' पेश किये हैं.

त्रिवेंद्रम : कोझिकोड अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किये गये मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं.

गौरतलब है कि गत दो नवम्बर को माकपा के छात्र कार्यकर्ताओं ताहा फजल और अलान सुहैब को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. इन पर कथित रूप से माओवादियों से सहानुभूति रखने और उनके कुछ पर्चे तथा सामग्री वितरित करने के आरोप लगे हैं. छात्रों की आयु लगभग 20 वर्ष है.

छात्रों के वकील ने पत्रकारों को बताया कि प्रधान सत्र अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही जमानत याचिका खारिज करने के कारण का पता चल पाएगा.

अदालत ने हालांकि वकीलों को आरोपियों से शाम को एक घंटा मिलने की अनुमति दे दी है.

याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और जमानत की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं. अभी दोनों आरोपी 15 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में हैं.

पढ़ें : केरल : CPM कार्यकर्ताओं पर UAPA लागू करने के फैसले में हो सकता है बदलाव

ताहा फजल के भाई और उसकी एक रिश्तेदार ने कहा कि उन्हें कानून पर विश्वास है और पुलिस ने 'झूठे सबूत' पेश किये हैं.

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KL-COURT-UAPA-STUDENTS
No bail for two students arrested under UAPA
         Kozhikode (Ker), Nov 6 (PTI) A court here on Wednesday
dismissed the bail applications of two CPI(M) student
activists, who were arrested under the Unlawful Activities
Prevention Act (UAPA) for allegedly distributing pro-Maoist pamphlets.
         Thaha Fazal and Allan Shuhaib, who are students of
Journalism and Law respectively and CPI(M)'s branch committee members, were arrested on November 2 from here, causing widespread criticism in the Left-ruled state.
         The counsel of the two students told reporters that the
Principal Sessions court had dismissed the bail pleas.
         The grounds on which the bail applications were dismissed will be known only after getting copies of the order, they said.
         The court has permitted the counsels to meet the accused for an hour this evening.
The petitioners are also likely to move the high court to
quash the FIR against them and to seek bail.
         The two accused are under judicial custody till November
15.
         The brother and aunt of Taha Fazal said they have faith
in the judiciary and the police had presented "fabricated
evidence". PTI UD ROH
DV
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NNNN
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