नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने JNU राजद्रोह मामले में आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 18 सितम्बर तक का समय दिया है ताकि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके.
प्रमुख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह आदेश दिया है.
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक अनुमति नहीं मिली है.
पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह नौ फरवरी 2016 को JNU परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और उसने राजद्रोही नारों का समर्थन किया था.