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यासीन मलिक के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में आरोप पत्र दाखिल

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ बारामूला जिला अदालत में उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों के संबंध में एक आरोप पत्र दाखिल किया है. पढ़ें विस्तार से...

यासीन मलिक
यासीन मलिक
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Published : Jul 3, 2020, 8:08 PM IST

Updated : Jul 3, 2020, 8:30 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ बारामूला जिला अदालत में उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों के संबंध में एक आरोप पत्र दाखिल किया है. यह आरोप पत्र गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बारामूला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय परिहार के समक्ष पेश किया गया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'यासीन मलिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुंबल में दो मामले (260/2008 और 109/2010) दर्ज हैं.'

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मलिक को 2008 और 2010 में सुंबुल शहर में अलगाव समर्थित रैलियों को आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने से पहले पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलिक को प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन दिया था. मलिक फिलहाल एक अन्य मामले के तहत दिल्ली की सेंट्रल जेल तिहाड़ में बंद हैं.

मलिक गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए, जहां उन्हें सूचित किया गया और अवगत कराया कि दो मामलों के संबंध में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं.

पढ़ें - भाजपा चाहती है जम्मू-कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा : राम माधव

इस दौरान मलिक को यह भी बताया गया कि उन्हें अपनी पसंद के वकील को संलग्न करने का अधिकार है, जिसपर उन्होंने जवाब दिया कि वह खुद इस मामले की पैरवी करेंगे.

हालांकि, कोर्ट ने बारामूला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को मलिक की ओर से एक वकील उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई हो सके. इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ बारामूला जिला अदालत में उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों के संबंध में एक आरोप पत्र दाखिल किया है. यह आरोप पत्र गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बारामूला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय परिहार के समक्ष पेश किया गया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'यासीन मलिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुंबल में दो मामले (260/2008 और 109/2010) दर्ज हैं.'

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मलिक को 2008 और 2010 में सुंबुल शहर में अलगाव समर्थित रैलियों को आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने से पहले पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलिक को प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन दिया था. मलिक फिलहाल एक अन्य मामले के तहत दिल्ली की सेंट्रल जेल तिहाड़ में बंद हैं.

मलिक गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए, जहां उन्हें सूचित किया गया और अवगत कराया कि दो मामलों के संबंध में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं.

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इस दौरान मलिक को यह भी बताया गया कि उन्हें अपनी पसंद के वकील को संलग्न करने का अधिकार है, जिसपर उन्होंने जवाब दिया कि वह खुद इस मामले की पैरवी करेंगे.

हालांकि, कोर्ट ने बारामूला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को मलिक की ओर से एक वकील उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई हो सके. इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

Last Updated : Jul 3, 2020, 8:30 PM IST
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