जम्मू : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के चलते दुनिया के अन्य देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की जरूरत और अन्य संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गौर करने का विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अगुआई वाली पीठ ने न्यूयार्क में फंसे एक विद्यार्थी की तरफ से दायर अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय को अमेरिका में फंसे भारतीयों के सामने आ रहीं दिक्कतों पर गौर करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि वह यह भी सुनिश्चित करे कि उनकी आवश्यक जरूरतें पूरी हों.
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विद्यार्थी ने आरोप लगाया है कि न्यूयार्क में वाणिज्य दूतावास अमेरिका में फंसे भारतीयों की मदद नहीं कर रहा है. उच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है. उसने मोनिका कोहली को न्याय मित्र नियुक्त किया है.