प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने 147.20 करोड़ की लागत से बने 16 भवनों के 1.36 करोड़ टैक्स एवं 2.72 करोड़ पेनाल्टी की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है.
कोर्ट ने कहा कि कर निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक मौजूद है. ऐसे में याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है.
यह आदेश न्यायाधीश जे जे मुनीर ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां व कुलसचिव के मार्फत दाखिल याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि याची को जारी नोटिस पर सुनवाई का मौका दिया गया. याचिकाकर्ता ने शिक्षण संस्थान को कर छूट का लाभ देने की अर्जी दी है, लेकिन कोर्ट इस मुद्दे पर विचार नहीं किया, केवल याचिका की मान्यता पर सुनवाई की और राहत देने से इनकार कर दिया.
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इससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी की 14 सौ बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है. मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम साढ़े 12 एकड़ से अधिक जितनी भूमि है, उसे राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किए जाने का आदेश दिया गया है. रामपुर एडीएम प्रशासन के राजस्व न्यायालय में यह फैसला सुनाया गया.
इन आदेशों के बाद अब एसडीएम सदर रामपुर को उपरोक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने और राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की कार्रवाई की जानी है.