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जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय - प्रशासनिक अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय किया गया है. आईएएस, आईपीएस और आईएफओस सेवाओं के अधिकारी इसके दायरे में आएंगे.

अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय
अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय
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Published : Jan 7, 2021, 8:36 PM IST

Updated : Jan 7, 2021, 9:19 PM IST

श्रीनगर : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय किया गया है. आईएएस, आईपीएस और आईएफओस सेवाओं के अधिकारी इसके दायरे में आएंगे.

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 13 और 88 में संशोधन किया गया था और अब वहां अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे.

अधिसूचना
अधिसूचना

नए खंड परिभाषित करता है कि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा कैडर के लिए भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य वहन करेंगे और एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा होंगे और भविष्य में यूटी की नागरिक सेवाओं का आवंटन होगा.

अधिसूचना
अधिसूचना

इससे पहले जम्मू कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यो में नहीं होती थी लेकिन अब नए आदेश के बाद यहां कि अधिकारियों को अन्य राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकेगा.

पढ़ें - कल से शुरू होगा केरल विधानसभा का बजट सत्र, विपक्ष के हंगाामे के आसार

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अक्टूबर 2019 में लागू हुआ, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.

श्रीनगर : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय किया गया है. आईएएस, आईपीएस और आईएफओस सेवाओं के अधिकारी इसके दायरे में आएंगे.

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 13 और 88 में संशोधन किया गया था और अब वहां अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे.

अधिसूचना
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नए खंड परिभाषित करता है कि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा कैडर के लिए भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य वहन करेंगे और एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा होंगे और भविष्य में यूटी की नागरिक सेवाओं का आवंटन होगा.

अधिसूचना
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इससे पहले जम्मू कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यो में नहीं होती थी लेकिन अब नए आदेश के बाद यहां कि अधिकारियों को अन्य राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकेगा.

पढ़ें - कल से शुरू होगा केरल विधानसभा का बजट सत्र, विपक्ष के हंगाामे के आसार

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अक्टूबर 2019 में लागू हुआ, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.

Last Updated : Jan 7, 2021, 9:19 PM IST

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