चंडीगढ़ : ऑनर किलिंग मामलों के निपटारे में देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट के डीएसपी को निर्देश दिया है कि वह कैथल, हिसार, रोहतक, भिवानी, सिरसा व सोनीपत के सेशन जज से ऑनर किलिंग के मामलों की सुनवाई की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं.
हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि सभी सेशन जज अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दें कि ऑनर किलिंग के मामले पर किन किन तिथियों पर सुनवाई हुई. इसके अलावा किस गवाह को गवाही के लिए कब समन जारी किए गए और वह कब आया तथा न आने पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. इस तरह के मामलों में कोर्ट द्वारा जारी आदेश की समय पर पालन नहीं होने पर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.
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इन जिलों में ऑनर किलिंग मामले में हरियाणा के डीजीपी ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी हाईकोर्ट को दी है. हालांकि फतेहाबाद के सेशन जज इस बाबत हाईकोर्ट में पहले ही जानकारी दे चुके हैं. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने हलफनामा देकर कोर्ट को ऑनर किलिंग मामलों की जांच में निपटान के बारे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.
डीजीपी ने हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में बताया कि ऑनर किलिंग में प्रभावित परिवार सुरक्षा के लिए पुलिस समय-समय पर जांच कर उनको सुरक्षा भी मुहैया कराती है. गवाहों की सुरक्षा के लिए हरियाणा विटनेस प्रोटक्शन स्कीम 2020 के तहत सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है. इसके अलावा जिला स्तर पर डीसी की अगुवाई में गठित समिति द्वारा अपराध को चिह्नित की जाती है उसके पश्चात ही उसकी जांच डीएसपी रैंक या उसके ऊपर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल को सौंपी जाती है जो फास्ट तरीके से मामले की जांच करती है.