नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है. गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि राज्य, ग्रामीण क्षेत्रों में, शॉपिंग मॉल को छोड़कर, सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. इसमें शहरी क्षेत्र, सभी स्टैंडअलोन दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें शामिल हैं. लेकिन बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है.
गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुली रहेंगी. मॉल्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. सर्कुलर में बताया गया है कि स्टैंडअलोन दुकानें, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और आवासीय कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानें खुलेंगी. मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे.
ई कंपनियां आवश्यक सामानों की आपूर्ति जारी करेंगी.
मंत्रालय के अनुसार सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, जो रजिस्टर्ड हैं.
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी. फिलहाल शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
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इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्हें संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो. चाहे वे ग्रामीण हो या शहरी.
संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि दुकानें खोलने का हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है, जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं. नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है. इसके अलावा शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है.
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोई भी रेस्त्रां खोलने का आदेश नहीं दिया गया है.