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अयोध्या विवाद: SC ने पूछा, क्या खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की कार्बन डेटिंग हुई थी? - ram mandir in ayodhya

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. आज सुनवाई का सातवां दिन है. न्यायालय में निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना अपना पक्ष रखा.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 16, 2019, 2:56 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 4:51 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद मामले में सातवें दिन की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथ ने न्यायालय में कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने 16 अप्रैल 1950 को विवादित स्थल का निरीक्षण किया था, उनकी रिपोर्ट शिव की आकृति वाले स्तंभ की मौजूदगी दिखाती है.

छटे दिन की सुनवाई-हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या राम का जन्मस्थान है, राम लला के वकील का SC में तर्क

वैद्यनाथन ने ढांचे के भीतर देवाओं के तस्वीरों का एक एलबम भी पीठ को सौंपा और कहा कि मस्जिदों में इस तरह के चित्र नहीं होते हैं.

वैद्यनाथन ने कहा कि विवादित जमीन के नक्शे और फोटो में साफ देखा जा सकता है कि खम्भों में श्रीकृष्ण, शिव तांडव और श्रीराम के बाल रूप की तस्वीर बनी हुई है.

पांचवे दिन की सुनवाई-अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का पांचवां दिन, हिंदू पक्ष ने रखी ये दलीलें

वैद्यनाथन ने आगे कहा कि सिर्फ नमाज अदा करने से कोई भी जगह उनकी नहीं हो सकती. नमाज तो सड़क पर भी होती है. इसका मतलब यह नहीं कि सड़क आप की हो गई.

राजीव धवन ने कहा कि कार्बन डेटिंग केवल कार्बनिक पदार्थों का किया जा सकता है न कि ईट और लोहे के पदार्थों का किया जाता है. न्यायधीश बेवड़े ने कहा कि हमने सिर्फ खुदाई के दौरा प्राप्त खंभों, मूर्तियों के कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा है.

चौथे दिन की सुनवाई-अयोध्या केस : रोजाना सुनवाई जारी रहेगी, 13 अगस्त को अगली सुनवाई

रामलला के वकील ने इस दौरान कहा कि मै प्रस्तुत करता हूं कि यहा पर कोई मस्जिद नहीं था. शरिया कानून के अनुसार यहां कोई मस्जिद नहीं था. बस इस जगह को मस्जिद की तरह उपयोग किया जा रहा था.

तीसरे दिन की सुनवाई-अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का पांचवां दिन, हिंदू पक्ष ने रखी ये दलीलें

आपको बता दें मस्जिद विध्वंस होने के बाद कोर्ट ने ASI सर्वे करने का निर्देश दिया था.

दूसरे दिन की सुनवाई-अयोध्या केस : दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान ने रखा पक्ष

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्यों में खंभों पर की मूर्ति और चित्र को लेकर कोई विवाद नहीं है.

पहले दिन की सुनवाई-अयोध्या केस : CJI ने स्थिति साफ करने को कहा, अक्टूबर तक हो सकती है सुनवाई

मुख्य न्यायधीश ने कहा कि यह सब बहुत आकर्षक है लेकिन आप रिपोर्ट उन पहलुओं की बात करें जिससे समस्या का हल निकल सके.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद मामले में सातवें दिन की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथ ने न्यायालय में कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने 16 अप्रैल 1950 को विवादित स्थल का निरीक्षण किया था, उनकी रिपोर्ट शिव की आकृति वाले स्तंभ की मौजूदगी दिखाती है.

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वैद्यनाथन ने कहा कि विवादित जमीन के नक्शे और फोटो में साफ देखा जा सकता है कि खम्भों में श्रीकृष्ण, शिव तांडव और श्रीराम के बाल रूप की तस्वीर बनी हुई है.

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वैद्यनाथन ने आगे कहा कि सिर्फ नमाज अदा करने से कोई भी जगह उनकी नहीं हो सकती. नमाज तो सड़क पर भी होती है. इसका मतलब यह नहीं कि सड़क आप की हो गई.

राजीव धवन ने कहा कि कार्बन डेटिंग केवल कार्बनिक पदार्थों का किया जा सकता है न कि ईट और लोहे के पदार्थों का किया जाता है. न्यायधीश बेवड़े ने कहा कि हमने सिर्फ खुदाई के दौरा प्राप्त खंभों, मूर्तियों के कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा है.

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रामलला के वकील ने इस दौरान कहा कि मै प्रस्तुत करता हूं कि यहा पर कोई मस्जिद नहीं था. शरिया कानून के अनुसार यहां कोई मस्जिद नहीं था. बस इस जगह को मस्जिद की तरह उपयोग किया जा रहा था.

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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्यों में खंभों पर की मूर्ति और चित्र को लेकर कोई विवाद नहीं है.

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मुख्य न्यायधीश ने कहा कि यह सब बहुत आकर्षक है लेकिन आप रिपोर्ट उन पहलुओं की बात करें जिससे समस्या का हल निकल सके.

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SC-AYODHYA
Ayodhya case: Advocate for Ram Lalla tells SC that pictures of deities found at disputed site
         New Delhi, Aug 16 (PTI) The advocate for Ram Lalla Virajman, one of the parties in the politically sensitive Ram Janmabhoomi-Babri masjid case, on Friday told the the Supreme Court that there were several pictures of deities found on pillars at the disputed site in Ayodhya.
         The submissions were made during the seventh day hearing in the case.
         Senior advocate C S Vaidyanathan, for deity 'Ram Lalla Virajaman', made the arguments before a five-judge bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi.
         The senior lawyer read out the report of the commissioner appointed to inspect the disputed site.
         The court commissioner had inspected the disputed site on April16, 1950 and his report describes presence of pillars with images of Lord Shiva, said the lawyer to SC.
         These images of deities on pillars of the structure are not found in mosques and found in temples, the counsel for the deity told SC.
         The counsel handed out a map found in Ayodhya with a description of images carved on pillars and also the inspection report of the site, dating back to 1950 to the bench.
         He said it showed that the site held religious sanctity for Hindus.
         He also submitted an album containing photographs of deities inside the structure, and said mosques do not have such images. PTI SJK MNL RKS UK
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NNNN
Last Updated : Sep 27, 2019, 4:51 AM IST
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