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सुशांत केस : सशर्त जमानत के बाद बायकुला जेल से निकलीं रिया

विशेष एनडीपीएस अदालत द्वारा रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आज बंबई उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दे दी. रिया बायकुला जेल से रिहा हो गई हैं और बाहर आ गई हैं. वहीं मिरांडा और दीपेश को भी जमानत मिल चुकी है. पढ़ें विस्तार से...

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सुशांत ड्रग मामला
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Published : Oct 7, 2020, 9:39 AM IST

Updated : Oct 7, 2020, 6:31 PM IST

मुंबई : सुशांत सिंह की मौत से जुड़े मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने आज रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने रिया को एक लाख के मुचलके पर जमानत दी. रिया के वकील बाइकुला जेल पहुंचे जिसके बाद रिया जेल से बाहर आ गई हैं.

रिया हुई जेल से रिहा

रिया विगत आठ सितंबर से बायकुला जेल में बंद थीं.

कोर्ट से रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा और दीपेश को भी जमानत मिली है. वहीं शौविक और बासित की अर्जी खारिज कर दी गई है. रिया को बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी.

रिया के वकील बाइकुला जेल पहुंचे

आपको बता दें इससे पहले 29 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थों की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने एनसीबी द्वारा गिरफ्तार अभिनेत्री रिया और उनके भाई शौविक तथा अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

पढ़ें : सुशांत केस : 20 अक्टूबर तक बढ़ी रिया-शौविक की न्यायिक हिरासत

विशेष अदलत ने इससे पहले अभिनेत्री और उनके भाई की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रूख किया था. उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि राजपूत (34) गत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत मिले थे.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अभिनेता को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के लिए रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ एक मामले की अलग से जांच कर रहा है.

मुंबई : सुशांत सिंह की मौत से जुड़े मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने आज रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने रिया को एक लाख के मुचलके पर जमानत दी. रिया के वकील बाइकुला जेल पहुंचे जिसके बाद रिया जेल से बाहर आ गई हैं.

रिया हुई जेल से रिहा

रिया विगत आठ सितंबर से बायकुला जेल में बंद थीं.

कोर्ट से रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा और दीपेश को भी जमानत मिली है. वहीं शौविक और बासित की अर्जी खारिज कर दी गई है. रिया को बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी.

रिया के वकील बाइकुला जेल पहुंचे

आपको बता दें इससे पहले 29 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थों की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने एनसीबी द्वारा गिरफ्तार अभिनेत्री रिया और उनके भाई शौविक तथा अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

पढ़ें : सुशांत केस : 20 अक्टूबर तक बढ़ी रिया-शौविक की न्यायिक हिरासत

विशेष अदलत ने इससे पहले अभिनेत्री और उनके भाई की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रूख किया था. उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि राजपूत (34) गत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत मिले थे.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अभिनेता को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के लिए रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ एक मामले की अलग से जांच कर रहा है.

Last Updated : Oct 7, 2020, 6:31 PM IST
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