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मध्य प्रदेश : सीएम शिवराज, राज्यपाल और 14 मंत्रियों को हाई कोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 14 पूर्व एमएलए जो मंत्री बनाए गए हैं, वह पूरी तरह से असंवैधानिक है.

14 मंत्रियों को हाई कोर्ट का नोटिस
14 मंत्रियों को हाई कोर्ट का नोटिस
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Published : Oct 21, 2020, 8:27 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है. इन सबके बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए 14 पूर्व विधायक जो फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री हैं. उन्हें झटका लगा है. हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और 14 पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किया है.

दरअसल, छिंदवाड़ा की महिला अधिवक्ता और याचिकाकर्ता आराधना भार्गव ने हाई कोर्ट में 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में मंत्री बनाने को असंवैधानिक बताया गया था.

14 पूर्व विधायकों को नोटिस जारी

नोटिस मिलने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में याचिकाकर्ता आराधना भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्टिकल 164 (4) का उल्लंघन करके उन्हें मंत्री बनाया है, क्योंकि आर्टिकल 164 ( 4) के तहत दो ही परिस्थितियों में मंत्री बनाया जा सकता है, पहला व्यक्ति के अंदर विशेष योग्यता हो या फिर विशेष परिस्थितियों में, लेकिन दोनों ही ऐसी स्थिति नहीं है. बावजूद इन 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया जो, असंवैधानिक हैं, इसलिए सभी 14 मंत्रियों का निलंबन किया जाना चाहिए.

दरअसल, कांग्रेस के 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कांग्रेस की 15 महीने की सरकार गिर गई थी. यह सभी विधायक कुछ दिन बाद बीजेपी में शामिल हो गए. जब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, तो इनमें से 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया था.

भोपाल : मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है. इन सबके बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए 14 पूर्व विधायक जो फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री हैं. उन्हें झटका लगा है. हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और 14 पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किया है.

दरअसल, छिंदवाड़ा की महिला अधिवक्ता और याचिकाकर्ता आराधना भार्गव ने हाई कोर्ट में 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में मंत्री बनाने को असंवैधानिक बताया गया था.

14 पूर्व विधायकों को नोटिस जारी

नोटिस मिलने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में याचिकाकर्ता आराधना भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्टिकल 164 (4) का उल्लंघन करके उन्हें मंत्री बनाया है, क्योंकि आर्टिकल 164 ( 4) के तहत दो ही परिस्थितियों में मंत्री बनाया जा सकता है, पहला व्यक्ति के अंदर विशेष योग्यता हो या फिर विशेष परिस्थितियों में, लेकिन दोनों ही ऐसी स्थिति नहीं है. बावजूद इन 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया जो, असंवैधानिक हैं, इसलिए सभी 14 मंत्रियों का निलंबन किया जाना चाहिए.

दरअसल, कांग्रेस के 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कांग्रेस की 15 महीने की सरकार गिर गई थी. यह सभी विधायक कुछ दिन बाद बीजेपी में शामिल हो गए. जब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, तो इनमें से 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया था.

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