ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दो कोरोना अस्पतालों पर राज्य सरकार के नियमों के उल्लंघन के लिए 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.
ठाणे के उप नगर आयुक्त विश्वजीत केलकर ने कहा कि अस्पतालों को महाराष्ट्र कोरोना नियमों और महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने से पहले कई बार चेतावनी दी गई.
डीएमसी ने कहा, 'इन दो अस्पतालों को कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए रखा गया हैं. वह ऐसे रोगियों के लिए नहीं हैं, जिनमें या तो लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं या फिर हल्के लक्षण दिखे हैं.
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उन्होंने रोगियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रखा. दोनों अस्पतालों पर प्रति मरीज एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक अस्पताल पर कुल 13 लाख रुपये जबकि दूसरे पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.'