भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने कहा कि वह श्रद्धालुओं के एकत्रित हुए बगैर जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के गजपति महाराजा दिब्यसिंह देब के अनुरोध पर कानूनी रूप से 'अनुकूल कदम' उठाएगी. उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के चलते इस साल यात्रा पर रोक लगा दी है.
उच्चतम न्यायालय द्वारा वार्षिक रथ यात्रा पर गुरुवार को रोक लगाने के बाद राज्य सरकार इस मामले में दखल देने के लिये विभिन्न वर्गों के दबाव का सामना कर ही रही है.
ओडिशा के कानून विभाग ने एक बयान में कहा, 'जब माननीय उच्चत्म न्यायालय में 2020 की रिट याचिका संख्या 571 सुनवाई के लिए आएगी तो राज्य सरकार गजपति महाराज के अनुरोध पर कानूनी रूप से अनुकूल कदम उठाएगी.'
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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें न्यायालय के 18 जून के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है. आदेश में कोविड-19 के मद्देनजर पुरी और अन्य स्थानों पर रथ यात्रा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई थी.