नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा सामान्य भविष्य निधि (GPF) समेत अपने सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पिछले कुछ महीनों से परेशान हैं.
गृह मंत्रालय द्वारा 14 अक्टूबर को लिखे गए गोपनीय पत्र में ये जाहिर होता है कि वर्मा के GPF व अन्य लाभों पर रोक लगा दी गई है. ऐसा इसलिे क्योंकि वह अनधिकृत अवकाश पर चले गए, जिसे सरकारी सेवा भंग करने का गंभीर मामला माना जाता है.
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बता दें, 1979 बैच के आइपीएस अधिकारी वर्मा की सेवा अवधि के सभी लाभों पर रोक लगा दी गई है. एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए उन्होंने सीबीआइ प्रमुख पद से हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.