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रिटायरमेंट लाभ के लिए दर-दर भटक रहे पूर्व CBI चीफ आलोक वर्मा - undefined

CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को पिछले कई दिनों से कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, वर्मा की सेवा अवधि के सभी लाभों पर रोक लगा दी गई है.जानें क्या है पूरा मामला...

CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा
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Published : Oct 26, 2019, 2:23 PM IST

Updated : Oct 26, 2019, 3:57 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा सामान्य भविष्य निधि (GPF) समेत अपने सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पिछले कुछ महीनों से परेशान हैं.

गृह मंत्रालय द्वारा 14 अक्टूबर को लिखे गए गोपनीय पत्र में ये जाहिर होता है कि वर्मा के GPF व अन्य लाभों पर रोक लगा दी गई है. ऐसा इसलिे क्योंकि वह अनधिकृत अवकाश पर चले गए, जिसे सरकारी सेवा भंग करने का गंभीर मामला माना जाता है.

ये भी पढ़ें : ED ने धन शोधन के मामले में शिवकुमार को जमानत देने के आदेश को SC में दी चुनौती

बता दें, 1979 बैच के आइपीएस अधिकारी वर्मा की सेवा अवधि के सभी लाभों पर रोक लगा दी गई है. एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए उन्होंने सीबीआइ प्रमुख पद से हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा सामान्य भविष्य निधि (GPF) समेत अपने सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पिछले कुछ महीनों से परेशान हैं.

गृह मंत्रालय द्वारा 14 अक्टूबर को लिखे गए गोपनीय पत्र में ये जाहिर होता है कि वर्मा के GPF व अन्य लाभों पर रोक लगा दी गई है. ऐसा इसलिे क्योंकि वह अनधिकृत अवकाश पर चले गए, जिसे सरकारी सेवा भंग करने का गंभीर मामला माना जाता है.

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बता दें, 1979 बैच के आइपीएस अधिकारी वर्मा की सेवा अवधि के सभी लाभों पर रोक लगा दी गई है. एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए उन्होंने सीबीआइ प्रमुख पद से हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.

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Last Updated : Oct 26, 2019, 3:57 PM IST

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