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इस अभिनेत्री के पक्ष में डाला वोट, किया सार्वजनिक ऐलान, EC ने की कार्रवाई

अभिनेत्री सुमालथा को अपना समर्थन देने वाले सीआरपीएफ जवान के वोट को चुनाव आयोग ने अवैध करार दिया है. जानें कारण

सुमालथा
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Published : May 10, 2019, 4:21 PM IST

बेंगलुरु : चुनाव आयोग ने कर्नाटक में वोट डालने वाले एक सीआरपीएफ जवान के वोट को खारिज कर दिया है. उन्होंने अभिनेत्री सुमालथा को अपना वोट दिया था.

दरअसल सीारपीएफ जवान राजनायक ने मांड्या सीट के लिए सुमालथा को पोस्टल वोट देने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया. तो वही सुमालथा ने भी उन्हें ट्वीटर पर इस के लिए धन्यवाद कहा.

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सेल्फी लेने पर चुनाव आयोग की कार्रवाई.

चुनाव आयोग ने इसे मतदान कोड का उल्लंघन मानते हुए राजनायक के वोट को खारिज कर दिया है.

पढ़ेंः मोदी जन्म से पिछड़े नहीं हैं, वरना RSS उन्हें पीएम नहीं बनाताः मायावती

10 अप्रैल को वोट डालने के बाद अपने चुने हुए उम्मीदवार को उजागर करने के आरोप में राजनायक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने उनके वोट को अवैध करार दिया है.

बेंगलुरु : चुनाव आयोग ने कर्नाटक में वोट डालने वाले एक सीआरपीएफ जवान के वोट को खारिज कर दिया है. उन्होंने अभिनेत्री सुमालथा को अपना वोट दिया था.

दरअसल सीारपीएफ जवान राजनायक ने मांड्या सीट के लिए सुमालथा को पोस्टल वोट देने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया. तो वही सुमालथा ने भी उन्हें ट्वीटर पर इस के लिए धन्यवाद कहा.

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सेल्फी लेने पर चुनाव आयोग की कार्रवाई.

चुनाव आयोग ने इसे मतदान कोड का उल्लंघन मानते हुए राजनायक के वोट को खारिज कर दिया है.

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10 अप्रैल को वोट डालने के बाद अपने चुने हुए उम्मीदवार को उजागर करने के आरोप में राजनायक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने उनके वोट को अवैध करार दिया है.

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Bengaluru: A CRPF jawan who caste his postal vote for Actress fame Sumalatha gone invalid.



Election commission of India dismissed jawan Rajnayak's vote for infringing voting code. Rajnayak took selfie and posted on social media that he casted his vote for Sumalatha. later the actress thanked him in twitter.



On April 10th a complaint has lodged against Rajnayak for reviling his chosen candidate after casting vote. taking serious note on this incident Election commission of India dismissed his vote.

Conclusion:
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