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कोर्ट ने निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को एक महीने की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के निलंबित पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह को एक महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि डीएसपी सिंह को इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित कर दिया गया था.. पढे़ं पूरी खबर...

फाइल फोटो
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Published : Apr 11, 2020, 6:18 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक पटियाला अदालत ने जम्मू-कश्मीर के निलंबित पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह को एक महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस साल के आरंभ में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को एक वाहन में ले जाने के दौरान सिंह को श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर गिरफ्तार किया गया था.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने सिंह को छह मई तक के लिए जेल भेज दिया. सिंह की 30 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए सिंह को अदालत की अनुमति से अपनी हिरासत में रखा था. पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी से और अधिक पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. अदालत ने मामले में तीन अन्य आरोपियों जावेद इकबाल, सैयद नवीद मुश्ताक और इमरान शफी मीर को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

बचाव पक्ष के वकील प्रशांत प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि यदि उन्हें छोड़ दिया गया तो वह भाग सकते हैं या जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

डीएसपी सिंह को इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित कर दिया गया था. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने सिंह को जम्मू कश्मीर स्थित हीरा नगर जेल से दिल्ली लाया था.

दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश रचने) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के युवाओं को आतंकी हरकतों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है.

झारखंड : लॉकडाउन के दौरान दो नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप

प्राथमिकी में डी कंपनी (माफिया) और छोटा शकील का भी जिक्र है. डी कंपनी भगोड़ा एवं अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहीम संचालित करता है. सिंह को इसी प्राथमिकी के तहत हिरासत में लिया गया है.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक पटियाला अदालत ने जम्मू-कश्मीर के निलंबित पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह को एक महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस साल के आरंभ में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को एक वाहन में ले जाने के दौरान सिंह को श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर गिरफ्तार किया गया था.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने सिंह को छह मई तक के लिए जेल भेज दिया. सिंह की 30 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए सिंह को अदालत की अनुमति से अपनी हिरासत में रखा था. पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी से और अधिक पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. अदालत ने मामले में तीन अन्य आरोपियों जावेद इकबाल, सैयद नवीद मुश्ताक और इमरान शफी मीर को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

बचाव पक्ष के वकील प्रशांत प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि यदि उन्हें छोड़ दिया गया तो वह भाग सकते हैं या जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

डीएसपी सिंह को इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित कर दिया गया था. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने सिंह को जम्मू कश्मीर स्थित हीरा नगर जेल से दिल्ली लाया था.

दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश रचने) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के युवाओं को आतंकी हरकतों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है.

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प्राथमिकी में डी कंपनी (माफिया) और छोटा शकील का भी जिक्र है. डी कंपनी भगोड़ा एवं अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहीम संचालित करता है. सिंह को इसी प्राथमिकी के तहत हिरासत में लिया गया है.

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