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महाराष्ट्र चुनाव : कांग्रेस ने CM देवेंद्र फडणवीस का नामांकन रद्द करने की मांग की

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था. कांग्रेस ने उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की है. जानें क्या है पूरा मामला....

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Published : Oct 5, 2019, 11:45 PM IST

नागपुर : कांग्रेस ने यह दावा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द करने की मांग की है कि इस पर लगी नोटरी की मोहर की तारीख दिसंबर में ही खत्म हो गयी है.

भाजपा ने इस आरोप का खारिज कर दिया और कहा कि यह नोटरी की 'गलती' है.

उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी आशीष देशमुख ने कहा कि हलफनामे पर मोहर से स्पष्ट है कि दस्तावेजों पर नोटरी की समय सीमा 28 दिसंबर, 2018 को ही समाप्त हो गयी.

फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था.

पढ़ें-महाराष्ट्र वि. चुनाव: फडणवीस ने किया नामांकन दाखिल

देशमुख ने कहा कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी शेखर घाडगे को फार्म और फडणवीस की उम्मीदवारी खारिज कर देनी चाहिए लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके लिए सरकार का दबाव जिम्मेदार है.

उन्होंने फडणवीस के नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने की मांग के लिए निर्वाचन अधिकारी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया.

आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी इस मुद्दे पर निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया है.

इस बीच इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा नेता संदीप जोशी ने कहा कि नोटरी की मोहर पर अंतिम सीमा सीमा एक गलती है और यह 28 दिसंबर, 2023 होनी चाहिए.

पढ़ें-महाराष्ट्र चुनाव: सोनिया-मनमोहन कांग्रेस के स्टार प्रचारक, देवड़ा और निरुपम बाहर

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'सील पर उल्लेखित तारीख (28-12-2018) सत्य है. नोटरी ने अपनी मोहर नहीं बदली थी और उसने कागजों पर मोहर लगा दी. नोटरी के पास 28 दिसंबर, 2023 तक वैधता विस्तार पत्र है.'

नागपुर : कांग्रेस ने यह दावा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द करने की मांग की है कि इस पर लगी नोटरी की मोहर की तारीख दिसंबर में ही खत्म हो गयी है.

भाजपा ने इस आरोप का खारिज कर दिया और कहा कि यह नोटरी की 'गलती' है.

उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी आशीष देशमुख ने कहा कि हलफनामे पर मोहर से स्पष्ट है कि दस्तावेजों पर नोटरी की समय सीमा 28 दिसंबर, 2018 को ही समाप्त हो गयी.

फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था.

पढ़ें-महाराष्ट्र वि. चुनाव: फडणवीस ने किया नामांकन दाखिल

देशमुख ने कहा कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी शेखर घाडगे को फार्म और फडणवीस की उम्मीदवारी खारिज कर देनी चाहिए लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके लिए सरकार का दबाव जिम्मेदार है.

उन्होंने फडणवीस के नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने की मांग के लिए निर्वाचन अधिकारी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया.

आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी इस मुद्दे पर निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया है.

इस बीच इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा नेता संदीप जोशी ने कहा कि नोटरी की मोहर पर अंतिम सीमा सीमा एक गलती है और यह 28 दिसंबर, 2023 होनी चाहिए.

पढ़ें-महाराष्ट्र चुनाव: सोनिया-मनमोहन कांग्रेस के स्टार प्रचारक, देवड़ा और निरुपम बाहर

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'सील पर उल्लेखित तारीख (28-12-2018) सत्य है. नोटरी ने अपनी मोहर नहीं बदली थी और उसने कागजों पर मोहर लगा दी. नोटरी के पास 28 दिसंबर, 2023 तक वैधता विस्तार पत्र है.'

ZCZC
PRI GEN NAT
.NAGPUR BOM17
MH-CM-NOMINATION ROW
Reject Maha CM's nomination over notary seal date error: Cong
         Nagpur, Oct 5 (PTI) The Congress on Saturday demanded
rejection of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis'
nomination paper affidavit for the state assembly polls
claiming the date of the notary seal on it "expired" last
December.
         The BJP has dismissed the allegation and said it was a
"mistake" on part of the notary.
         Fadnavis had filed his nomination papers as a BJP
candidate for Nagpur South West seat on Friday.
         His Congress opponent Ashish Deshmukh said the seal on
the affidavit states that the term of the notary, a person
authorised to perform acts in legal affairs like witnessing
signatures on documents, expired on "28-12-2018".
         Deshmukh said the concerned returning officer (RO),
Shekhar Ghadge, should have rejected the form as well as
Fadnavis' candidature but had failed to do so, and alleged
government pressure for the inaction.
         Deshmukh cited a supreme court judgement to the RO to
demand the rejection of Fadnavis' nomination papers.
         The Aam Aadmi Party (AAP) candidate also approached
the RO on the issue.
         Meanwhile, brushing aside the allegations, BJP leader
Sandip Joshi said the expiry date on the notarial seal was a
mistake and it should have actually been "28-12-2023".
         "The date (28-12-2018) mentioned on the seal of the
notary is true. The notary had not changed his seal and
stamped on the papers. The notary has valid extension letter
till 28-12-2023," he told reporters.PTI COR BNM
NSK
NSK
10051928
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